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हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास
Updated Tue, 10 Apr 2018 10:00 PM IST
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कासगंज। नगला सहजन में खेत में पानी नाली निकालने के विवाद में की गई हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं मामले में दो आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया।
गांव नगला सहजन निवासी कुंवरपाल अपने खेत में अपने पुत्र किरन और पत्नी के साथ काम कर रहा था। तभी गांव के चोब सिंह, अजब सिंह, पन्ना लाल और महेंद्र पाल पानी की नाली निकालने लगे। नाली निकालने का विरोध करने पर पन्नालाल और महेंद्र पाल ने कुंवरपाल को पीछे से घेर लिया। इसके बाद चोब सिंह और अजब सिंह ने फावड़े से प्रहार कर कुंवरपाल की हत्या कर दी। मामले में आरोपियों के खिलाफ बाद संख्या 759/2013 दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले की छानबीन कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। वादी की ओर से शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद गोला ने मामले की पैरवी कर जिरह की। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने चोब सिंह और अजब सिंह को हत्या का दोषी माना। दोनों आरोपी जेल में बंद हैं। जबकि पन्नालाल और महेंद्र को दोष मुक्त माना। आरोपियों पर पचास-पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपियों पर लगाए एक लाख के अर्थदंड में से 80 हजार रुपये मृतक के पुत्र किरन कुमार को दिए जाएंगे। वहीं 20 हजार रुपये की धनराशि राजकोष में जमा होगी। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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गांव नगला सहजन निवासी कुंवरपाल अपने खेत में अपने पुत्र किरन और पत्नी के साथ काम कर रहा था। तभी गांव के चोब सिंह, अजब सिंह, पन्ना लाल और महेंद्र पाल पानी की नाली निकालने लगे। नाली निकालने का विरोध करने पर पन्नालाल और महेंद्र पाल ने कुंवरपाल को पीछे से घेर लिया। इसके बाद चोब सिंह और अजब सिंह ने फावड़े से प्रहार कर कुंवरपाल की हत्या कर दी। मामले में आरोपियों के खिलाफ बाद संख्या 759/2013 दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले की छानबीन कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। वादी की ओर से शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद गोला ने मामले की पैरवी कर जिरह की। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने चोब सिंह और अजब सिंह को हत्या का दोषी माना। दोनों आरोपी जेल में बंद हैं। जबकि पन्नालाल और महेंद्र को दोष मुक्त माना। आरोपियों पर पचास-पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपियों पर लगाए एक लाख के अर्थदंड में से 80 हजार रुपये मृतक के पुत्र किरन कुमार को दिए जाएंगे। वहीं 20 हजार रुपये की धनराशि राजकोष में जमा होगी। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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