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आईआईपीएम मामले के आरोपियों को जमानत

Thu, 11 Jul 2013 03:03 PM IST
लखनऊ/इंटरनेट डेस्क
लखनऊ/इंटरनेट डेस्क Updated Thu, 11 Jul 2013 03:03 PM IST
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accused gets bail in iipm case
आईआईपीएम मामले के आरोपी फैज खान व कुणाल सिंह को जिला न्यायाधीश केके शर्मा ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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कोर्ट में आरोपियों की नियमित जमानत पर 15 जुलाई को सुनवाई होगी। इसके पहले आरोपियों ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दी जिसे सीजेएम ने खारिज कर दिया।


इसके बाद आरोपियों की ओर से सत्र न्यायालय में अर्जी देकर कहा गया कि वे निर्दोष हैं तथा कॉलेज के कर्मचारी मात्र हैं। सत्र न्यायालय ने आरोपियों की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए तारीख तय करते हुए 20-20 हजार रुपये की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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