जरूरी बात: 198 सिम कुरियर से भेज रहे शख्स को पुलिस ने दबोचा, सिम कार्ड को लेकर क्या है नया नियम, यहां जानें
आरोपी का नाम अजय कुमार है और उसकी उम्र 30 साल है। अजय गुरूदासपुर का रहने वाला है। अजय सिम कार्ड को कुरियर के जरिए कंबोडिया भेजने जा रहा था। इतने सारे सिम कार्ड के बारे में पुलिस को कुरियर वाले ने ही जानकारी दी। पुलिस को शक है कि इन सिम का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड रॉकेट के लिए किया जाने वाला था।

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देश में सिम कार्ड को लेकर नियम बदल गए हैं। अब सिम कार्ड खरीदने से पहले आपको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। थोक में सिम कार्ड खरीदने को लेकर तो नियम और सख्त हो गए हैं। लुधियाना पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो एक साथ 198 सिम कार्ड को कुरियर के जरिए कहीं भेज रहा था।
आरोपी का नाम अजय कुमार है और उसकी उम्र 30 साल है। अजय गुरूदासपुर का रहने वाला है। अजय सिम कार्ड को कुरियर के जरिए कंबोडिया भेजने जा रहा था। इतने सारे सिम कार्ड के बारे में पुलिस को कुरियर वाले ने ही जानकारी दी। पुलिस को शक है कि इन सिम का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड रॉकेट के लिए किया जाने वाला था।
- एक पहचान पत्र पर अधिकतम 9 सिम कार्ड ही जारी किए जा सकते हैं।
- यदि कोई एक ही पहचान पत्र पर 9 से अधिक सिम कार्ड जारी करवाने का दोषी पाया जाता है तो पहली बार उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना और उसके बाद 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- यदि कोई दूसरे शख्स के पहचान पत्र पर सिम कार्ड खरीदता है और इस्तेमाल करता है तो तीन साल की जेल और 50 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकता है।
- सिम कार्ड बेचने से पहले बायोमैट्रिक के साथ आईडी वेरिफिकेशन होगा।
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