Covid-19: आरोग्य सेतु को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी, डाटा से छेड़छाड़ पर होगी जेल

संजीव कुमार झा
टेक डेस्क, अमर उजालासंजीव कुमार झा
Tue, 12 May 2020 04:46 AM IST
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know what are the new guidelines for aarogya setu, Jail on tampering of data
आरोग्य सेतु - फोटो : social media

    केंद्र सरकार ने सोमवार को आरोग्य सेतु एप के लिए डाटा प्रोसेसिंग से संबंधित कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं और इसके उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के लिए जेल की सजा का प्रावधान भी जोड़ा है। नए नियमों के तहत 180 दिन से अधिक डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता। यूजर की अपील पर 30 दिनों में आरोग्य सेतु के रिकॉर्ड को हटाना होगा।

    नए नियम केवल डेमोग्राफिक, कॉन्टैक्ट, सेल्फ-असेसमेंट और संक्रमितों के लोकेशन डाटा के संग्रह की ही अनुमति देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव अजय प्रकाश साहनी ने बताया, व्यक्तिगत डाटा का गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए बेहतर डाटा प्राइवेसी नीति बनाई गई है। निर्देशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के अनुसार दंड व अन्य कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं।

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    विमान यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु हो सकता है अनिवार्य

    लॉकडाउन के बाद हवाई यात्रा करने वालों के लिए आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करना अनिवार्य हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि हवाई यात्रियों के लिए एप अनिवार्य करने के लिए विमानन कंपनियों के साथ बात की जा रही है। यदि उड्डयन मंत्रालय में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो जिन यात्रियों के मोबाइल पर एप नहीं होगा, उन्हें विमान पर सवार होने की अनुमति नहीं मिलेगी।

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