Adult Content: X, यूट्यूब और टेलीग्राम को सरकार का नोटिस, बाल यौन शोषण सामग्री हटाने का आदेश, जानें पूरा मामला

विशाल मैथिल
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीविशाल मैथिल
Fri, 06 Oct 2023 07:06 PM IST
सार

मंत्रालय ने कहा कि यदि बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री को प्लेटफार्म से नहीं हटाया गया तो उनकी कानूनी सुरक्षा को हटा दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

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Govt issues notices to X YouTube Telegram to remove adult material from their platforms in India
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर - फोटो : अमर उजाला

    विस्तार

    इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को एक्स, यूट्यूब, टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म को नोटिस जारी किया। आईटी मंत्रालय द्वारा जारी इस नोटिस में सोशल मीडिया प्लेटफार्म को भारत में बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री हटाने के लिए चेतावनी जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा कि यदि बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री को प्लेटफार्म से नहीं हटाया गया तो उनकी कानूनी सुरक्षा को हटा दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

    चेतावनी नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई- आर. चंद्रशेखर

    इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हमने एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस भेजा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई बाल यौन शोषण सामग्री मौजूद नहीं है। सरकार आईटी नियमों के तहत एक सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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    उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आईटी अधिनियम के तहत आईटी नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों से सख्त अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर आपराधिक या हानिकारक पोस्ट की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि वे तेजी से कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनका सुरक्षित कानूनी सुरक्षा को वापस ले लिया जाएगा और भारतीय कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे।

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    बता दें कि विशेष रूप से, आईटी अधिनियम की धारा 66ई, 67, 67ए और 67बी सीएसएएम सहित अश्लील या अश्लील सामग्री के ऑनलाइन प्रसारण के लिए कड़े दंड और जुर्माना लगाती हैं।

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