सूचना प्रसारण मंत्रालय: केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम में हुआ बड़ा बदलाव, अब ब्रॉडबैंड कंपनियों की चांदी
नए संशोधन में ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ केबल ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने का भी एक प्रावधान है यानी अब ब्रॉडबैंड सर्विस देने वाली कंपनियां केबल कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए गली-गली में इंटरनेट सर्विस दे सकेंगी।

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सूचना प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1994 में बड़ा संशोधन किया है। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके मुताबिक 10 साल की अवधि के लिए मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों (MSO) के लिए पंजीकरण शुरू होगा। इस पंजीकरण में ब्रॉडबैंड कंपनियां भी शामिल हो सकेंगी। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो एमएसओ उन कंपनियों को कहा जाता है जो टीवी के केबल सिस्टम को ऑपरेट कर रही हैं। देश में करीब 115 एमएसओ ऑपरेटर (केबल टीवी ऑपरेटर) हैं।
यह पंजीकरण ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा। नए संशोधन में ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ केबल ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने का भी एक प्रावधान है यानी अब ब्रॉडबैंड सर्विस देने वाली कंपनियां केबल कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए गली-गली में इंटरनेट सर्विस दे सकेंगी। टेलीकॉम कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी-भरकम राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से एमएसओ का पंजीकरण 10 साल की अवधि के लिए होगा। नियमों के मुताबिक पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 1 लाख रुपये की प्रोसेसिंग फीस रखी गई है।
नियमों के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन पंजीकरण के लिए दो महीने का वक्त मिलेगा, हालांकि पंजीकरण की अंतिम तारीख को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि इससे पहले केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत ब्रॉडबैंड या टेलीकॉम कंपनियों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने का प्रावधान नहीं था।