Google vs CCI: 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने पर गूगल को फिर झटका, NCLAT के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं
लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने Google की याचिका को स्वीकारते हुए गूगल को बोनाफाइड दिखाने के लिए जुर्माने का 10% जमा करने को कहा था। इसके बाद गूगल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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गूगल को सीसीआई की ओर से लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गूगल पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले गूगल ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) का दरवाजा खटखटाया था। एनसीएलएटी से भी कंपनी को कोई राहत नहीं मिली थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एनसीएलएटी के उस आदेश के खिलाफ अमेरिकी तकनीकी दिग्गज गूगल की याचिका पर 18 जनवरी को सुनवाई करेगा।
बता दें कि गूगल पर Play Store नीतियों के संबंध में अपने वर्चस्व का दुरुपयोग करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था जिस पर NCLAT ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए यह जुर्माना लगाया था। आयोग ने अपने आदेश में गूगल को अनुचित कारोबारी गतिविधियां बंद करने और कामकाज के तरीकों में बदलाव करने का निर्देश दिया भी दिया था।
इससे पहले नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने Google की याचिका को स्वीकारते हुए गूगल को बोनाफाइड दिखाने के लिए जुर्माने का 10% जमा करने को कहा था। आपको याद दिला दें कि पिछले साल अक्टूबर में एक सप्ताह से भी कम समय में सीसीआई ने अपने दो फैसलों में Google पर 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया था।
25 अक्तूबर 2022 को CCI ने गूगल पर अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाने के लिए 936.44 करोड़ का जुर्माना लगाया था। गूगल ने इसे एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी थी, जो नियामक की ओर से जारी किए गए किसी भी निर्देश या निर्णय या पारित आदेश के खिलाफ एक अपीलीय प्राधिकरण है। गूगल ने अपनी याचिका में जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। बता दें कि गूगल पर स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर भी एक मामला चल रहा है।