सोशल मीडिया: ट्विटर के अड़ियल रवैये के बीच गूगल, फेसबुक कर रहे अपनी वेबसाइट अपडेट

Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।Jeet Kumar
Mon, 31 May 2021 02:47 AM IST
सार

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने नए डिजिटल नियमों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय के साथ जानकारी साझा की है। हालांकि ट्विटर अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रही है।

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Google, Facebook are updating their website amidst twitter controversy
Twitter.. - फोटो : पिक्साबे

    विस्तार

    केंद्र सरकार के नए सोशल मीडिया नियमों को न मानने पर अड़े ट्विटर को छोड़कर गूगल और फेसबुक जैसी अन्य बड़ी डिजिटल कंपनियों ने शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति समेत अन्य सूचना सार्वजनिक करने के मकसद से अपनी वेबसाइटों को अपडेट करना शुरू कर दिया है। नए नियम 26 मई से ही प्रभावी हुए हैं।

    नए नियमों के तहत प्रमुख सोशल मीडिया संस्थाओं को शिकायत निपटान अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त करने हैं। इन अधिकारियों के लिए जरूरी है कि उनकी नियुक्ति भारत में हो और वे यहां ही रहे। प्रमुख सोशल मीडिया संस्थाओं की श्रेणी में वे सोशल मीडिया प्लेटफार्म आते हैं जिनके उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 लाख से अधिक है।

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    इंडस्ट्री सूत्रों ने बताया कि फेसबुक और व्हाट्सएप पहले ही अनुपालन रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से साझा कर चुके हैं। नए शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में जानकारी इन मंचों पर अपडेट की जा रही है। गूगल के ‘कांटेक्ट अस’ पेज पर जो ग्रियर की जानकारी प्रदर्शित हो रही है। उनका पता अमेरिका में माउंटेन व्यू है। इस पेज पर यूट्यूब के लिए शिकायत निपटान व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई है।

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    नियमों के अनुसार, सभी सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी-अपनी वेबसाइट, एप या दोनों पर शिकायत निवारण अधिकारी और उनके पते के बारे में जानकारी देनी है। साथ ही शिकायत के तरीके को बताना है जिसके जरिये उपयोगकर्ता या पीड़ित अपनी शिकायत कर सके। शिकायत निवारण अधिकारी को 24 घंटे के भीतर दर्ज की गई शिकायत मिलने के बारे में सूचना देनी होगी। साथ ही ऐसी शिकायतों का निपटारा 15 दिन की अवधि में करना होगा।

    सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को बताया था कि ट्विटर नियमों का पालन नहीं कर रही है। कंपनी ने मंत्रालय को मुख्य अनुपालन अधिकारी के नाम के बारे में भी जानकारी मंत्रालय को नहीं भेजी। उसने कानूनी कंपनी में काम करने वाले एक वकील का नाम बतौर संपर्क अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में दिया है। जबकि आईटी नियमों में साफ कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म के मनोनीत अधिकारियों का कंपनी का कर्मचारी और उसका भारत में निवासी होना अनिवार्य है।

    इस बारे में ट्विटर ने ई-मेल के जरिये पूछे गये सवालों का जवाब नहीं दिया। कंपनी की वेबसाइट पर भारत के लिए शिकायत अधिकारी (अंतरिम) के तौर पर धर्मेंद्र चतुर का नाम दिया गया है।

    गगल, फेसबुक और व्हाट्सएप ने भी नए आईटी नियमों के तहत जरूरी नियुक्तियों के बारे में ई-मेल के जरिये पूछे गए विस्तृत सवालों के जवाब नहीं दिए। सूत्रों ने पहले कहा था कि नए नियमों के प्रावधानों को लागू करने को लेकर गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप के अलावा कू, सर्चचैट, टेलीग्राम और लिंक्डइन जैसी सोशल मीडिया कंपनियों ने मंत्रालय के साथ ब्योरा साझा किए हैं।

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