अच्छे दिन! बिजली कटौती हुई तो कंपनियों पर लगेगा जुर्माना, बताना होगा कटौती का कारण

यदि आप भी अपने इलाके में बिजली कटौती की समस्या से परेशान हैं और शिकायत करने के बाद भी बिजली कटौती हो रही है तो आपके लिए बड़ी खबर है। भारत सरकार जल्द ही पावर ट्रैफिक पॉलिसी को हरी झंडी देने वाली है जिसके बाद बिजली कटौती होने पर बिजली वतरक कंपनियों पर जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना कितना होगा यह तय करना राज्य सरकार का काम होगा।
पावर ट्रैफिक पॉलिसी के मुताबिक 1 अप्रैल से बिना बताए बिजली काटने पर बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही बिजली वितरक कंपनियों को यह भी बताना होगा कि बिजती की कटौती क्यों और कैसे हुई है। इसकी जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि नई पॉलिसी तैयार हो गई है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
नई पॉलिसी के तहत बिजली कंपनियों को बिजली कटौती करने से पहले ग्राहकों को सूचना देनी होगी। वैसे इस प्रस्ताव में यह साफ नहीं है कि यदि बारिश या आंधी के कारण बिजली कटौती होती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है और क्या ऐसी स्थिति में ही कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
गौरतलब है कि बिजली की चोरी रोकने के लिए 1 अप्रैल से प्रत्येक घर में प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 2022 का लक्ष्य रखा है, जिसके बाद लोगों को बिना मीटर को रिचार्ज कराए घर में बिजली की सप्लाई नहीं मिलेगी। उपभोक्ताओं को मोबाइल फोन की तरह बिजली को रिचार्ज कराना होगा। इसके पूरा होते ही उपभोक्ताओं के घर में बिजली का बिल पहुंचने के दिन समाप्त हो जाएंगे।