मसालों में गाय का गोबर होने का दावा, दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूब को दिया भ्रामक वीडियो हटाने का आदेश

प्रदीप पाण्डेय
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीप्रदीप पाण्डेय
Fri, 05 May 2023 04:30 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल को उसके वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब से उन वीडियो को हटाने का आदेश दिया है जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय मसालों में गाय का गोबर और गाय का मूत्र मिलाया जाता है।

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Delhi HC directs Google to take down from YouTube videos claiming Indian spices contain cow dung
cow dung in spices - फोटो : अमर उजाला

    विस्तार

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल को उसके वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब से उन वीडियो को हटाने का आदेश दिया है जिनमें दावा किया गया है कि भारतीय मसालों में गाय का गोबर और गाय का मूत्र मिलाया जाता है। इस तरह का दावा करने वाले वीडियो को लेकर कैच ब्रांड मसाले बेचने वाली कंपनी धर्मपाल सत्यपाल संस प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका डाली थी जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

    कंपनी ने ऐसे यूट्यूब चैनलों के मालिकों पर मुकदमा भी दायर किया है। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव नरूला ने कहा यह कंपनी को बदलाम करने वाले दावा है। कोर्ट में पेश दस्तावेजों से पुष्टि हुई कि बिना किसी सबूत के आधार पर मसाले वाली कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की गई है।

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    कोर्ट में कंपनी ने मसालों के लिए संबधित नियामकों से प्राप्त प्रमाण पत्र को भी प्रस्तुत किया। इसके अलावा कंपनी ने एक प्रमाणित लैब से एक स्वतंत्र खाद्य विश्लेषण की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है, जिसमें गाय के गोबर, गोमूत्र या किसी अन्य दूषित पदार्थों की उपस्थिति की बात नहीं कही गई है।

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    ऐसे वीडियो अपलोड करने वाले यूट्यूब चैनलों को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। जिन चैनलों को नोटिस जारी किया गया है उनमें टीवीआर और व्यूज एन न्यूज के नाम शामिल हैं। इन दोनों चैनल के प्रतिनिधी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने एकतरफा कार्यवाही करने का फैसला किया।

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