गूगल के खिलाफ फिर से होगी जांच, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिया आदेश

प्रदीप पाण्डेय
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीप्रदीप पाण्डेय
Fri, 07 Oct 2022 08:04 PM IST
सार

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के मुताबिक इस मामले को भी गूगल के खिलाफ पहले से चल रहे दो अन्य मामलों के साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि तीनों आरोप एक ही जैसे हैं। सीसीआई का ताजा आदेश न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन की एक याचिका के बाद आया है।

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Competition Commission has ordered another detailed probe against Google
गूगल - फोटो : Social Media

    विस्तार

    भारत में गूगल की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ने वाली है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने समाचार सामग्री वाले मामले में गूगल के खिलाफ एक और विस्तृत जांच का आदेश दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के मुताबिक इस मामले को भी गूगल के खिलाफ पहले से चल रहे दो अन्य मामलों के साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि तीनों आरोप एक ही जैसे हैं। सीसीआई का ताजा आदेश न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन की एक याचिका के बाद आया है।

    आपको याद दिला दें कि इसी साल जनवरी में सीसीआई ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की शिकायत पर गूगल के खिलाफ जांच का आदेश दिया। उसके बाद इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने भी इसी तरह का मामला दर्ज किया और उसे पहले मामले के साथ जोड़ दिया गया। दरअसल यह पूरा मामला समाचार से होने वाली कमाई को लेकर है। भारत में गूगल समाचार के बदले मीडिया हाउस को पैसे नहीं देता है, जबकि कई देशों में गूगल इसी के लिए पैसे दे रहा है।

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    न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि उसके मेंबर्स को Google के सर्च इंजन रिजल्ट पेज (एसईआरपी) में अपने वेबलिंक्स को प्राथमिकता देने के लिए समाचार गूगल को देने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि गूगल इसके लिए अलग से भुगतान भी नहीं करता है।

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    गूगल पर यह भी आरोप है कि उसने गूगल डिस्कवर और एएमपी जैसी सेवाओं के जरिए भी समाचार सेवा देने वाले मीडिया हाउस का फायदा उठाया। बता दें गूगल अपने यूजर्स को गूगल डिस्कवर और समाचार एग्रीगेटर वर्टिकल Google News के जरिए सबसे ज्यादा समाचार कंटेंट उपलब्ध कराता है।

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