सरकार का आदेश: दो साल तक लोगोंं की कॉलिंग का रिकॉर्ड रखें टेलीकॉम कंपनियां, सुरक्षा के लिए है जरूरी
सार
21 दिसंबर को एक अधिसूचना के माध्यम से दूरसंचा विभाग ने कहा है कि सभी कॉल विवरण रिकॉर्ड, एक्सचेंज विवरण रिकॉर्ड और नेटवर्क कम्युनिकेशन आईपी का रिकॉर्ड दो साल के लिए सेव करके रखा जाए
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