Advisory: FM रेडियो पर नहीं सुनाई देगा नशीले पदार्थों समेत इन्हें प्रमोट करने वाला कंटेंट, जानें पूरा मामला

विशाल मैथिल
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीविशाल मैथिल
Thu, 01 Dec 2022 05:43 PM IST
सार

सरकार की ओर से एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार उचित मानी जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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Centre asks FM radio channels not to play songs glorifying drugs and alcohol
एफएम रेडियो - फोटो : सोशल मीडिया

    विस्तार

    एफएम रेडियो पर अब नशीले पदार्थों समेत इन्हें प्रमोट करने वाले कंटेंट से संबंधित गाने नहीं सुनाई देंगे। दरअसल, केंद्र सरकार ने एफएम रेडियो चैनलों को नशे को बढ़ावा देने वाले गाने या अन्य कंटेंट प्रसारित नहीं करने के लिए चेताया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एफएम रेडियो चैनलों को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मंत्रालय ने अपनी निर्देश में कहा है कि निर्धारित नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करें और शराब, ड्रग्स, गन कल्चर समेत आसामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले किसी भी कंटेंट का प्रसारण न करें।

    सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट (जीओपीए) और माइग्रेशन ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट (एमजीओपीए) में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार उचित मानी जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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    बता दें कि मंत्रालय ने कुछ एफएम चैनलों द्वारा शराब, ड्रग्स, हथियार, गैंगस्टर और बंदूक संस्कृति का महिमामंडन करने वाले गाने या प्रसारण सामग्री चलाते पाया था, जिसके बाद यह एडवाइजरी जारी की गई है। इसने बताया गया है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने न्यायिक नोट लिया था कि ऐसी सामग्री नई उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है और गन कल्चर को जन्म देती है।

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    एडवाइजरी में कहा गया है कि ऐसी सामग्री आकाशवाणी कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करती है और केंद्र सरकार को अनुमति के निलंबन और प्रसारण पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।

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