शिकंजा: सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यों को लेकर गूगल के खिलाफ जांच के आदेश दिए

प्रदीप पाण्डेय
पीटीआई, अमर उजाला, नई दिल्लीप्रदीप पाण्डेय
Wed, 23 Jun 2021 08:03 PM IST
सार

सीसीआई ने 22 जून के आदेश में कहा कि गूगल अधिनियम की धारा 4 (2) (ई) का उल्लंघन करता है और इन सभी पहलुओं की विस्तृत जांच की आवश्यकता है। वहीं गूगल के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हमें विश्वास है कि हमारे स्मार्ट टीवी लाइसेंसिंग कार्य सभी लागू प्रतिस्पर्धा कानूनों के अनुरूप हैं।’’

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CCI orders probe into Google dominance in smart TV market with pre installed apps
गूगल - फोटो : पेक्सेल्स

    विस्तार

    भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने देश में स्मार्ट टेलीविजन आपरेटिंग सिस्टम (परिचालन साफ्टवेयर प्रणाली) बाजार में कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों को लेकर गूगल के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया है। एक शिकायत की समीक्षा करने के बाद आयोग ने पाया कि भारत में लाइसेंस योग्य स्मार्ट टीवी उपकरण परिचालन प्रणाली के लिए प्रासंगिक बाजार में गूगल प्रमुख है।

    सीसीआई ने अपने 24 पन्नों के आदेश में कहा कि टाडा (टेलीविजन एप वितरण समझौता) के तहत सभी गूगल एप्लिकेशन की प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्य है जो स्मार्ट टीवी उपकरण निर्माताओं पर कोई अनुचित शर्तें थोपने जैसा है। आयोग ने कहा, ‘‘यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4(2)(ए) का उल्लंघन है।’’

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    सीसीआई ने 22 जून के आदेश में कहा कि गूगल अधिनियम की धारा 4 (2) (ई) का उल्लंघन करता है और इन सभी पहलुओं की विस्तृत जांच की आवश्यकता है। वहीं गूगल के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हमें विश्वास है कि हमारे स्मार्ट टीवी लाइसेंसिंग कार्य सभी लागू प्रतिस्पर्धा कानूनों के अनुरूप हैं।’’

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    बता दें कि इससे पहले सीसीआई ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भी जांच के आदेश दिए थे जिसके बाद व्हाट्सएप ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति की जांच के सिलसिले में फेसबुक और मैसेजिंग एप से कुछ सूचना मांगने वाले सीसीआई के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

    न्यायमूर्ति अनूप जयराम भम्भानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि जांच में और कदम उठाने पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली एक अर्जी पहले ही दायर की जा चुकी है जिसमें सीसीआई के महानिदेशक को नोटिस जारी किया गया। इस पर खंडपीठ ने छह मई को कोई अंतरिम राहत नहीं दी और इस पर सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख तय की थी।

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