Apple: सर्विस सेंटर की एक गलती एपल को पड़ी भारी, अब ग्राहक को देना होगा एक लाख रुपये, जानें मामला
बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन निवासी अवेज खान ने साल 2021 में आईफोन 13 खरीदा था और वारंटी पीरियड में होने के बाद भी उनके फोन की दिक्कत को नजरअंदाज किया गया।

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बेंगलुरु की शहरी उपभोक्ता अदालत ने एपल इंडिया और उसके इंदिरानगर स्थित अधिकृत सर्विस सेंटर को अपने ग्राहक को एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे में वह कीमत भी शामिल है जो ग्राहक ने आईफोन खरीदने के लिए चुकाई थी। बता दें कि बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन निवासी अवेज खान ने साल 2021 में आईफोन 13 खरीदा था और वारंटी पीरियड में होने के बाद भी उनके फोन की दिक्कत को नजरअंदाज किया गया।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2021 में अवेज खान ने iPhone 13 खरीदा जो एक साल की वारंटी के साथ आया था। फोन की बैटरी और स्पीकर ने ठीक से काम करना बंद कर दिया और रिपेयर के लिए खान ने फोन को इंदिरानगर के आईप्लैनेट केयर सेंटर में जमा कर दिया।
सर्विस सेंटर के कर्मचारियों ने कुछ दिनों बाद खान को फोन किया और बताया कि उनका फोन ठीक हो गया है और उन्हें स्टोर से लेने के लिए कहा। जब खान स्टोर पर पहुंचे और अपना फोन चेक किया तो बैटरी और स्पीकर की समस्या जस की तस बनी रही। उन्होंने कर्मचारियों के साथ इस मुद्दे को उठाया और उन्हें फोन को ठीक करने के लिए कहा।
दो हफ्ते बाद, सर्विस सेंटर के कर्मचारी उनके पास पहुंचे और कहा कि उन्हें फोन के अंदर ग्लू जैसा पदार्थ मिला है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि समस्या वारंटी पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आती है, और इसे ठीक करने के लिए उन्हें अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।
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