दूरसंचार विधेयक 2023: लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी दी मंजूरी, फर्जी सिम पर तीन साल की जेल का प्रावधान
दूरसंचार विधेयक 2023 को राज्यसभा ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। यह विधेयक केंद्र सरकार को किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में दूरसंचार नेटवर्क को अपने कंट्रोल में लेने की अनुमति देता है।

विस्तार
लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी दूरसंचार विधेयक 2023 ( Telecommunications Bill 2023) पारित हो गया है। इस विधेयक के तहत ही उपग्रह स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए गैर-नीलामी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दूरसंचार विधेयक 2023 को राज्यसभा ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी।
यह विधेयक केंद्र सरकार को किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में दूरसंचार नेटवर्क को अपने कंट्रोल में लेने की अनुमति देता है। यह नया विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1950 की जगह लेगा।
इस विधेयक में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, विधेयक में उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने को कहा गया है। इसके अलावा थोक में सिम कार्ड बेचने वाले डीलरों को लेकर भी कड़े प्रावधान हैं। सभी डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही उन्हें सिम कार्ड बेचने की अनुमति मिलेगी।
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