Twitter: ट्विटर के खिलाफ याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
एक महिला याचिकाकर्ता ने ट्विटर अकाउंट निलंबित करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें नए मालिक एलन मस्क को पक्षकार बनाने की मांग की गई थी।

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दिल्ली हाई कोर्ट में आज 4 नवंबर को ट्विटर अकाउंट निलंबित करने के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह आवेदन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस मामले में ट्विटर पहले ही पेश हो रहा है, ऐसे में इस आवेदन को दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसे खारिज किया जाता है।
दरअसल, डिंपल कौल नाम की एक महिला याचिकाकर्ता ने ट्विटर अकाउंट निलंबित करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें नए मालिक एलन मस्क को पक्षकार बनाने की मांग की गई थी। महिला का कहना है कि ट्विटर अकाउंट डिलीट होने से वह अपने 2,55,000 फॉलोअर से पूरी तरह से कट गई है। डिंपल ने अपनी याचिका में कहा है कि वह उनके ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल केवल शैक्षिक संबंधित सामग्री पोस्ट करने के लिए करती थी। उनका कहना है कि बिना वजह किसी भी व्यक्ति का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए।
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हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्क को पक्षकार बनाने की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि डिंपल की याचिका दाखिल करने के बाद इसी साल जनवरी में ट्विटर को नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें अकाउंट सस्पेंड करने को लेकर कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।
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याचिका में मस्क को पक्षकार बनाने की मांग
महिला के अकाउंट सस्पेंड करने को लेकर इस मामले में ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क को भी नोटिस जारी कर उन्हें पक्षकार बनाये जाने का दावा कोर्ट में किया था। महिला का तर्क था कि मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है तो ऐसे में उनका पक्ष भी आना चाहिए।