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Himachal: जमीन के लिए परिवार की इकाई मानी जाएगी महिला, मंत्री जगत नेगी ने संशोधन विधेयक सदन में रखा
Wed, 29 Mar 2023 08:33 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 29 Mar 2023 08:33 PM IST
सार
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक 2023 सदन में रखा। इस विधेयक के पारित होने के बाद से प्रदेश में पैतृक संपत्ति में परिवार की इकाई रूप में बेटी को जमीन मिल पाएगी।
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राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल में जमीन के लिए बेटी परिवार की इकाई मानी जाएगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक 2023 सदन में रखा। इस विधेयक के पारित होने के बाद से प्रदेश में पैतृक संपत्ति में परिवार की इकाई रूप में बेटी को जमीन मिल पाएगी। अभी तक प्रदेश में बेटी को परिवार की इकाई नहीं माना जाता था और पैतृक जमीन में सिर्फ बेटे को जमीन मिल पाती थी।
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इस विधेयक के पारित होने के बाद से पैतृक जमीन में बेटी को भी हिस्सा मिलेगा। बेटी को परिवार की पृथक इकाई माना जाएगा। इससे पहले बेटी को अलग इकाई मानने का मामला विभिन्न मंचों से उठाया जाता रहा है। इसके अलावा प्रदेश में हरित और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए राज्य सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए उद्योग की जरूरत की तरह केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों की जरूरत के अनुसार जमीन ले सकेंगे। इस संशोधन विधेयक में यह भी सरकार व्यवस्था करेगी।
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