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आय से अधिक संपत्ति मामले में वीरभद्र को हाईकोर्ट से राहत नहीं

Thu, 07 Feb 2019 12:49 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Thu, 07 Feb 2019 12:49 PM IST
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Virbhadra Singh disproportionate assets case hearing in Delhi High Court

हाईकोर्ट ने हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, लेकिन फिलहाल निचली अदालत से तय आरोपों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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वीरभद्र सिंह पर यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहते हुए 10 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप है। घोषित आय से उनकी संपत्ति 192 फीसदी अधिक आंकी गई थी। 
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न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने वीरभद्र सिंह व प्रतिभा सिंह की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए सनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की है। पूर्व सीएम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके व उनकी पत्नी के खिलाफ तय आरोपों को अनुचित बताते हुए चुनौती दी है।
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निचली अदालत ने आय से अधिक संपत्ति एकत्र करने के मामले में वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी समेत नौ आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में आरोप तय किए थे। सीबीआई ने 23 सितंबर, 2016 को वीरभद्र सिंह व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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