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Himachal Unlock 3 Guidelines: हिमाचल में अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी, रात्रि कर्फ्यू हटा

Fri, 31 Jul 2020 10:57 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Fri, 31 Jul 2020 10:57 PM IST
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Unlock 3 Guidelines in Himachal News: end curfew in himachal pradesh allow opening of cinema halls and gymnasium
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

कोरोना महामारी के बीच हिमाचल में 5 अगस्त से योग सेंटर और जिम खुल जाएंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग एसओपी जारी करेगा। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी करने के बाद शुक्रवार को हिमाचल सरकार की ओर से आपदा प्रबंधन सेल ने भी गाइडलाइन जारी कर दी। एक अगस्त से कर्फ्यू भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अभी रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहता था। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से घोषित कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के सारे नियम लागू रहेंगे।

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सवारियां मिलने के बाद ही सरकारी और निजी रात्रि बस सेवा शुरू होगी। वास्तविक स्थिति का पता करने के लिए परिवहन निगम ने सभी डीएम से रिपोर्ट मांगी है। शिमला में राखी के त्योहार को देखते हुए संडे बाजार खोलने के जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं। वहीं, केंद्र की ओर से पास व्यवस्था खत्म करने के बावजूद हिमाचल सरकार ने पंजीकरण व्यवस्था जारी रखी है।

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प्रदेश में आने-जाने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रहेगा। प्रमुख सचिव राजस्व और आपदा प्रबंधन ओंकार चंद शर्मा ने बताया कि कोरोना के लगातार केस वाले शहरों से आने वाले लोगों के अलावा पॉजिटिव केस आने की सूरत में कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन व्यवस्था जारी रखी है।

अगर कोई व्यक्ति प्रदेश में प्रवेश लेने से 72 घंटे के भीतर कराए गए कोविड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाता है तो उसे क्वारंटीन नियम से छूट रहेगी। प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि सिर्फ कोविड के आरटीपीसीआर टेस्ट को ही हिमाचल में लागू होने के दौरान माना जाएगा, जबकि रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। 

मंदिरों को लेकर भाषा कला और संस्कृति विभाग जारी करेगा एसओपी
मंदिरों को आम लोगों के लिए खोलने के संबंध में भाषा कला और संस्कृति विभाग को अधिकृत किया गया है। उसकी ओर से एसओपी जारी होने के बाद प्रदेश में मंदिरों के दरवाजे आम लोगों के लिए खुल जाएंगे। 

कोरोना सैंपल देने के बाहर घूमते मिले तो जाना पड़ेगा जेल
जिला मंडी में सैंपल देने वालों को होम आईसोलेट के नियम का सख्ती से पालन करना होगा। यदि सैंपल देने के बाद कोई घर से बाहर घूमता मिला तो उसे एक साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। मंडी में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है।

शुक्रवार को मंडी में प्रेसवार्ता में डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग सैंपल देने के बाद खुले में घूम रहे हैं, उसी के चलते प्रशासन को यह निर्णय लेना पड़ा है। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही व्यक्ति बाहर निकल पाएगा।

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