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हिमाचल: उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा, सरकार ने जारी की अधिसूचना
Thu, 05 Feb 2026 07:31 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 05 Feb 2026 07:31 PM IST
सार
प्रदेश सरकार ने जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यकाल को विस्तार दिया है।
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हिमाचल सरकार।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यकाल को विस्तार दिया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिला उपभोक्ता आयोग शिमला के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और कांगड़ा (धर्मशाला) के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। दोनों का मौजूदा कार्यकाल 9 फरवरी को पूरा होना था, लेकिन अब वे नियमित नियुक्ति होने तक पद पर बने रहेंगे।
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इसी तरह जिला उपभोक्ता आयोग कांगड़ा (धर्मशाला) के सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर तथा जिला उपभोक्ता आयोग हमीरपुर की सदस्य स्नेह लता का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। इन सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः 10 फरवरी और 13 फरवरी 2026 को समाप्त होना था। सरकार ने यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 9982/2024 में 21 मई 2025 को दिए गए निर्देशों के आधार पर लिया है।
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