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टेक्नोमैक घोटाला: भगोड़े एमडी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Sun, 04 Aug 2019 10:40 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नाहन (सिरमौर)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नाहन (सिरमौर) Published by: Krishan Singh Updated Sun, 04 Aug 2019 10:40 AM IST
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Technomac scam: Non bailable warrant issued against Fugitive MD rakesh sharma

4300 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज एवं कर घोटाले में फंसे इंडियन टेक्नोमैक कंपनी के एमडी राकेश शर्मा के खिलाफ नाहन की विशेष अदालत ने असीमित समय के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।

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शनिवार को विशेष अदालत में मामले से जुड़े सभी 19 आरोपियों के बयान दर्ज हुए। विशेष अदालत ने पिछली पेशी में राकेश शर्मा को भगोड़ा घोषित कर तीन महीने का गैर जमानती वारंट जारी किया था। लेकिन सीआईडी ने ओपन डेटेड वारंट जारी करने की अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। 
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उधर, अदालत ने टेक्नोमैक घोटाले में बिजली बिलों के फर्जी आरटीजीएस मामले की सुनवाई 27 अगस्त को तय की है। आबकारी टैक्स से संबंधित मामले की सुनवाई 16 सितंबर को होगी। डीएसपी स्टेट सीआईडी रमेश शर्मा ने बताया कि इंटरपोल को भेजे जाने वाला रेड कार्नर नोटिस भी जल्द जारी किया जाएगा। 

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