सख्ती: बीएंडबी के साथ होम स्टे रूल्स में भी करवाना होगा पंजीकरण, हिमाचल सरकार ने दी 30 दिन की मोहलत
केंद्र सरकार की अतुल्य भारत बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) योजना और होम स्टे योजना के तहत हिमाचल में पंजीकृत इकाइयों को भी होम स्टे रूल्स 2025 के तहत दोबारा पंजीकरण करवाना होगा।
विस्तार
पर्यटन मंत्रालय केंद्र सरकार की अतुल्य भारत बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) योजना और होम स्टे योजना के तहत हिमाचल में पंजीकृत इकाइयों को भी होम स्टे रूल्स 2025 के तहत दोबारा पंजीकरण करवाना होगा। प्रदेश सरकार ने पर्यटन मंत्रालय की योजनाओं के तहत संचालित इकाइयों को पुन: पंजीकरण के लिए 30 दिन की मोहलत दी है। होम स्टे रूल्स 2025 के तहत पंजीकरण न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन विभाग को शिकायतें मिली हैं कि प्रदेश में पर्यटन मंत्रालय की योजनाओं के नाम पर बिना पंजीकरण अवैध बीएंडबी और होम स्टे चलाए जा रहे हैं। कुछ चुनिंदा इकाइयों को छोड़कर अन्यों ने पंजीकरण के लिए औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। इन बीएंडबी और होम स्टे में नशों की तस्करी सहित अन्य गैर कानूनी काम भी चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2024 का अधिनियम संख्या 2) के तहत प्रदेश में चलाई जा रही ऐसी सभी इकाइयों जो पर्यटन से संबंधित हैं, को प्रदेश पर्यटन विभाग के अधीन पंजीकृत करना अनिवार्य किया गया है।
गोल्ड और डायमंड श्रेणी के लिए जीएसटी नंबर अनिवार्य
होम स्टे रूल्स 2025 में प्रदेश सरकार ने डायमंड और गोल्ड श्रेणी के लिए जीएसटी नंबर अनिवार्य किया है। होम स्टे के पंजीकरण के लिए जारी प्रपत्र में कॉलम नंबर 12 में संचालकों को जीएसटी नंबर का उल्लेख करना होगा। 3000 से कम किराये वाले सिल्वर श्रेणी होम स्टे को जीएसटी नंबर से छूट दी गई है।
ऑनलाइन पेमेंट, कमरों में परंपरागत अथवा आधुनिक फर्नीचर और फिटिंग, हवादार नमी रहित कमरे, आरामदायक लिनेन और बिस्तर, बढि़या कटलरी और क्रॉकरी, स्वच्छ पेयजल, शहरी क्षेत्रों के लिए कचरा निपटान की सुविधा, एनर्जी सेविंग लाइट, विजिटर बुक और फीडबैक सुविधा, डॉक्टर का संपर्क, अग्निशमन उपकरण, गेस्ट चेक इन चेक आउट रजिस्टर, विदेशी पर्यटकों के लिए अलग व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की सुविधा।