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Shimla News: न्यू शिमला में समेत राजधानी में छह भवनों से अवैध निर्माण गिराने आदेश
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नगर निगम आयुक्त कोर्ट में 39 मामलों की हुई सुनवाई, न्यू शिमला में भवन की एक पूरी मंजिल हटानी होगी
भवन मालिकों को खुद हटाना होगा अवैध निर्माण
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में छह भवनों में हुए अवैध निर्माण गिराने के आदेश जारी हो गए हैं। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने इन भवनों में बिना नक्शे के हुए निर्माण को तुरंत गिराने के आदेश जारी किए हैं। यदि भवन मालिकों ने खुद अवैध निर्माण नहीं गिराया तो नगर निगम इन पर हथौड़ा चलाएगा। इनमें न्यू शिमला में बने एक बहुमंजिला भवन की पूरी मंजिल गिराने के आदेश जारी किए हैं।
नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के चक्कर कोर्ट में शनिवार को अवैध निर्माण से जुड़े 39 मामलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान न्यू शिमला में बने एक भवन में अतिरिक्त मंजिल बनाने पर भी फैसला सुनाया गया है। नगर निगम की वास्तुकार शाखा के अनुसार उक्त भवन मालिक ने नक्शा पास करवाए बिना ही गुपचुप अपने भवन में एक अतिरिक्त मंजिल बना दी है। इसे गिराने को कहा गया था लेकिन भवन मालिक ने कोई काम नहीं किया। आयुक्त कोर्ट ने पाया कि मौके पर किया गया निर्माण अवैध है। ऐसे में इसे गिराने के आदेश जारी किए गए। शहर में पांच अन्य भवन मालिकों को भी अवैध निर्माण गिराने को कहा है। इनमें ढली के तीन भवन मालिकों को अवैध तरीके से बढ़ाए गए छज्जे, बालकनी आदि हटाने को कहा है। 33 मामलों पर अब अगले शनिवार को सुनवाई होगी।
जाखू और समिट्री में भी होगी कार्रवाई
शहर के जाखू क्षेत्र में बने एक भवन में भी अवैध निर्माण गिराने के आदेश जारी किए हैं। यहां चौकीदार ने भवन में अवैध निर्माण कर दिया है। इसी तरह समिट्री में भी भवन का आकार बढ़ाने के लिए किए अवैध निर्माण को गिराने के आदेश जारी किए हैं। नगर निगम वास्तुकार राजेश शर्मा ने कहा कि शहर में अवैध निर्माण से जुड़े 39 मामलों पर आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई है। इनमें छह मामलों में फैसला आया है। अवैध निर्माण गिराने के आदेश जारी किए गए हैं।
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भवन मालिकों को खुद हटाना होगा अवैध निर्माण
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में छह भवनों में हुए अवैध निर्माण गिराने के आदेश जारी हो गए हैं। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने इन भवनों में बिना नक्शे के हुए निर्माण को तुरंत गिराने के आदेश जारी किए हैं। यदि भवन मालिकों ने खुद अवैध निर्माण नहीं गिराया तो नगर निगम इन पर हथौड़ा चलाएगा। इनमें न्यू शिमला में बने एक बहुमंजिला भवन की पूरी मंजिल गिराने के आदेश जारी किए हैं।
नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के चक्कर कोर्ट में शनिवार को अवैध निर्माण से जुड़े 39 मामलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान न्यू शिमला में बने एक भवन में अतिरिक्त मंजिल बनाने पर भी फैसला सुनाया गया है। नगर निगम की वास्तुकार शाखा के अनुसार उक्त भवन मालिक ने नक्शा पास करवाए बिना ही गुपचुप अपने भवन में एक अतिरिक्त मंजिल बना दी है। इसे गिराने को कहा गया था लेकिन भवन मालिक ने कोई काम नहीं किया। आयुक्त कोर्ट ने पाया कि मौके पर किया गया निर्माण अवैध है। ऐसे में इसे गिराने के आदेश जारी किए गए। शहर में पांच अन्य भवन मालिकों को भी अवैध निर्माण गिराने को कहा है। इनमें ढली के तीन भवन मालिकों को अवैध तरीके से बढ़ाए गए छज्जे, बालकनी आदि हटाने को कहा है। 33 मामलों पर अब अगले शनिवार को सुनवाई होगी।
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जाखू और समिट्री में भी होगी कार्रवाई
शहर के जाखू क्षेत्र में बने एक भवन में भी अवैध निर्माण गिराने के आदेश जारी किए हैं। यहां चौकीदार ने भवन में अवैध निर्माण कर दिया है। इसी तरह समिट्री में भी भवन का आकार बढ़ाने के लिए किए अवैध निर्माण को गिराने के आदेश जारी किए हैं। नगर निगम वास्तुकार राजेश शर्मा ने कहा कि शहर में अवैध निर्माण से जुड़े 39 मामलों पर आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई है। इनमें छह मामलों में फैसला आया है। अवैध निर्माण गिराने के आदेश जारी किए गए हैं।
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