फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Six in the capital including New Shimla Order to demolish illegal construction from buildings

Shimla News: न्यू शिमला में समेत राजधानी में छह भवनों से अवैध निर्माण गिराने आदेश

Sat, 02 May 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 02 May 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Six in the capital including New Shimla
Order to demolish illegal construction from buildings
नगर निगम आयुक्त कोर्ट में 39 मामलों की हुई सुनवाई, न्यू शिमला में भवन की एक पूरी मंजिल हटानी होगी
विज्ञापन

भवन मालिकों को खुद हटाना होगा अवैध निर्माण
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में छह भवनों में हुए अवैध निर्माण गिराने के आदेश जारी हो गए हैं। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने इन भवनों में बिना नक्शे के हुए निर्माण को तुरंत गिराने के आदेश जारी किए हैं। यदि भवन मालिकों ने खुद अवैध निर्माण नहीं गिराया तो नगर निगम इन पर हथौड़ा चलाएगा। इनमें न्यू शिमला में बने एक बहुमंजिला भवन की पूरी मंजिल गिराने के आदेश जारी किए हैं।

नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के चक्कर कोर्ट में शनिवार को अवैध निर्माण से जुड़े 39 मामलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान न्यू शिमला में बने एक भवन में अतिरिक्त मंजिल बनाने पर भी फैसला सुनाया गया है। नगर निगम की वास्तुकार शाखा के अनुसार उक्त भवन मालिक ने नक्शा पास करवाए बिना ही गुपचुप अपने भवन में एक अतिरिक्त मंजिल बना दी है। इसे गिराने को कहा गया था लेकिन भवन मालिक ने कोई काम नहीं किया। आयुक्त कोर्ट ने पाया कि मौके पर किया गया निर्माण अवैध है। ऐसे में इसे गिराने के आदेश जारी किए गए। शहर में पांच अन्य भवन मालिकों को भी अवैध निर्माण गिराने को कहा है। इनमें ढली के तीन भवन मालिकों को अवैध तरीके से बढ़ाए गए छज्जे, बालकनी आदि हटाने को कहा है। 33 मामलों पर अब अगले शनिवार को सुनवाई होगी।
विज्ञापन




जाखू और समिट्री में भी होगी कार्रवाई
शहर के जाखू क्षेत्र में बने एक भवन में भी अवैध निर्माण गिराने के आदेश जारी किए हैं। यहां चौकीदार ने भवन में अवैध निर्माण कर दिया है। इसी तरह समिट्री में भी भवन का आकार बढ़ाने के लिए किए अवैध निर्माण को गिराने के आदेश जारी किए हैं। नगर निगम वास्तुकार राजेश शर्मा ने कहा कि शहर में अवैध निर्माण से जुड़े 39 मामलों पर आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई है। इनमें छह मामलों में फैसला आया है। अवैध निर्माण गिराने के आदेश जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article