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Shimla News: विधायक की सिफारिश पर हुए तबादला आदेश हिमाचल हाईकोर्ट से रद्द

Fri, 25 Aug 2023 08:06 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 25 Aug 2023 08:06 PM IST
सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने विधायक की सिफारिश पर हुए तबादला आदेश रद्द कर दिए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने संजीव कुमार की याचिका को स्वीकार किया है। याचिकाकर्ता ने शिक्षा विभाग की ओर से 2 अगस्त 2023 को जारी किए गए तबादला आदेशों को चुनौती दी थी।

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Shimla News: Transfer order on MLA's recommendation canceled by Himachal High Court
कोर्ट से तबादला आदेश रद्द - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधायक की सिफारिश पर हुए तबादला आदेश रद्द कर दिए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने संजीव कुमार की याचिका को स्वीकार किया है। याचिकाकर्ता ने शिक्षा विभाग की ओर से 2 अगस्त 2023 को जारी किए गए तबादला आदेशों को चुनौती दी थी। अदालत को बताया गया था कि याचिकाकर्ता को प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति के बाद 3 फरवरी 2021 को हमीरपुर जिले के झगरैणी स्कूल में तैनात किया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि शिक्षा विभाग ने प्रतिवादी रामेश्वर नाथ को याचिकाकर्ता के स्थान पर स्थानांतरित किया है। जबकि याचिकाकर्ता ने अभी इस स्कूल में अपना सामान्य काल पूरा नहीं किया है। आरोप लगाया गया है कि स्थानीय विधायक आशीष शर्मा ने याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी।

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अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता का तबादला शिकायत के आधार पर किया गया है। जबकि विभाग ने तबादला नीति के तहत शिकायत की जांच किए बगैर ही उसका तबादला किया है। अदालत ने इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन पर पाया कि ग्राम पंचायत धनेड के उप प्रधान ने विधायक को याचिकाकर्ता के बारे में शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद विधायक ने उसे सिरमौर जिला के बशान या मंगड़ाह स्कूल के लिए स्थानांतरित किए जाने की सिफारिश की थी। अदालत ने पाया कि विभाग ने बिना सोचे समझे ही याचिकाकर्ता का तबादला किया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से 2 अगस्त 2023 को जारी तबादला आदेशों को रद्द कर दिया।

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