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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Seniority list prepared by including JOA IT contract service period cancelled, know the reason

Himachal: जेओए आईटी का अनुबंध सेवाकाल शामिल कर बनाई वरिष्ठता सूची रद्द, जानिए वजह

Wed, 12 Mar 2025 10:03 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 12 Mar 2025 10:03 AM IST
सार

शिक्षा विभाग ने तीन जनवरी 2024 को बनाई गई वरिष्ठता सूची को अब लागू कर दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट के कई फैसलों के बाद सात नवंबर 2024 में नई वरिष्ठता सूची बनी थी। 

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Seniority list prepared by including JOA IT contract service period cancelled, know the reason
हिमाचल शिक्षा विभाग। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शिक्षा विभाग ने जेओए आईटी की अनुबंध सेवाकाल को जोड़कर बनाई गई वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया है। प्रदेश में अनुबंध सेवाकाल की वरिष्ठता में गणना न होने का कानून लागू होने पर यह फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग ने तीन जनवरी 2024 को बनाई गई वरिष्ठता सूची को अब लागू कर दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट के कई फैसलों के बाद सात नवंबर 2024 में नई वरिष्ठता सूची बनी थी। मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बाबत कार्यालय आदेश जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं देने का फैसला 20 फरवरी से लागू हो गया है। दिसंबर 2024 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024 पारित हुआ था।

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सरकार ने संशोधित विधेयक के माध्यम से कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब कर्मियों को ज्वाइनिंग की तारीख से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके नियमित होने पर ही तय होगी। अनुबंध सेवाकाल को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। यह बदलाव विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है, जिनकी वरिष्ठता को लेकर पहले अदालत से आदेश जारी किए गए थे। इस विधेयक का उद्देश्य नियमित सरकारी कर्मचारियों एवं अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मियों के हितों के बीच तालमेल स्थापित करना है। शिक्षा विभाग ने बीते वर्ष जेओए आईटी की वरिष्ठता सूची तैयार करते हुए अनुबंध सेवाकाल की भी गणना की थी। अब प्रदेश में नया कानून लागू होने के बाद शिक्षा विभाग ने इस वरिष्ठता सूची को रद्द करते हुए पुरानी वरिष्ठता सूची को ही मान्य करार दिया है।

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