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Himachal News: हिमाचल में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा, अधिसूचना जारी
Mon, 01 Jan 2024 08:13 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 01 Jan 2024 08:13 PM IST
सार
सोमवार को नए साल के पहले ही दिन राज्य सरकार ने जिले के ट्रांसगिरि क्षेत्र के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। अधिसूचना जारी करने के बाद मंत्रिमंडल ने भी हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को मंजूरी दे दी।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू से मिले हाटी समुदाय के प्रतिनिधि।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा मिल गया है। सोमवार को नए साल के पहले ही दिन राज्य सरकार ने जिले के ट्रांसगिरि क्षेत्र के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। अधिसूचना जारी करने के बाद मंत्रिमंडल ने भी हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला किया गया। विशेष दर्जा प्राप्त करने वाला हाटी 11वां समुदाय है। इससे पहले हिमाचल में अनुसूचित जनजाति के 10 समुदाय थे। हालांकि, केंद्रीय कानून को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र की अनुसूूचित जाति को अनुसूचित जनजाति के दायरे से बाहर रखा गया है।
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मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में सुक्खू ने कहा कि हाटी समुदाय के बारे में केंद्र सरकार से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा था। विधि विभाग ने कुछ आपत्तियां उठाई थीं। समय-समय पर उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री से भी बात की। राज्य सरकार इस बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाह रही थी। सितंबर में प्रदेश सरकार ने भी इस पर केंद्र को जवाब भेजा था। इस बारे में फैसला आया तो सोमवार को जैसे ही कार्यालय खोला तो अधिसूचना जारी कर दी और इसे कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। सुक्खू बोले- उन्होंने पहले ही कहा था कि जैसे ही इस बारे में स्पष्टीकरण आएगा तो 24 घंटे के अंदर ही अधिसूचना जारी कर देंगे। सरकार ने इसे दस घंटे में ही लागू कर दिया है। सीएम ने कहा कि वह तीन जनवरी को सिरमौर के नाहन जाकर अधिसूचना के बारे में अवगत करवाएंगे।
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हिमाचल की यह जातियां हैं एसटी में शामिल
- सिरमौर के ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने से पहले दस अन्य जातियां भी इस वर्ग के तहत शामिल हैं। प्रदेश में भोट-बोध, गद्, गुज्जर, जाड, लाम्बा, खाम्पा, कनौरा, किन्नौरा, लाहौला, पंगवाला, स्वांगला, बेटा-भेड़ा और डेम्बा, गारा और जोबा जातियां भी अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं। जनजातीय विकास विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा की ओर से सोमवार को इस बाबत अधिसूचना जारी कर सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों को आगामी कार्रवाई के लिए पत्र भी जारी कर दिया है।
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