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Shimla: वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत सिंह नेगी को हिमाचल हाईकोर्ट से राहत
Thu, 13 Oct 2022 08:37 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 13 Oct 2022 08:37 AM IST
सार
कांग्रेसी नेता जगत सिंह नेगी ने सूरत सिंह नेगी को उद्घाटन और शिलान्यास न किए जाने की गुहार लगाई थी। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने याचिका को खारिज कर दिया है।
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वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत सिंह नेगी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत सिंह नेगी को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेसी नेता जगत सिंह नेगी ने सूरत सिंह नेगी को उद्घाटन और शिलान्यास न किए जाने की गुहार लगाई थी। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत सिंह नेगी की ओर से किन्नौर में एक से एक उद्घाटन और शिलान्यास किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के चलते लोगों में अपनी पैठ बनाने के लिए विकास कार्यों का उद्घाटन में जल्दबाजी दिखाई जा रही है।
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प्रतिवादी सूरत सिंह नेगी वन निगम का उपाध्यक्ष होने के कारण इसके लिए सक्षम नहीं है। अदालत से गुहार लगाई गई थी कि सूरत सिंह नेगी ने जितने भी शिलान्यास किए हैं उन्हें हटाए जाने के आदेश दिए जाएं। इन्हें हटाने का पूरा खर्चा भी वसूला जाए। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए अपने निर्णय में कहा कि सूरत सिंह नेगी 28 सितंबर से 8 अक्तूबर तक विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं। इन परिस्थितियों में मामले पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
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