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Samman Nidhi Yojana: हिमाचल की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये के लिए भरना होगा फाॅर्म, सरकार ने किया जारी

Thu, 07 Mar 2024 06:36 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 07 Mar 2024 06:36 PM IST
सार

पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 1500-1500 रुपये हर माह देगी।

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Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Yojana: Eligible women will have to fill this form for Rs 1500, hp govt released
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार 18 से 60 साल तक की पांच लाख से अधिक पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 1500-1500 रुपये हर माह देगी। योजना के तहत पात्र महिलाओं की जानकारी जुटाने के लिए सरकार ने फाॅर्म जारी कर दिए हैं। महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करने होंगे। हिमाचल की मूल निवासी महिलाओं को ही योजना के तहत लाभ मिलेगा। तहसील कल्याण अधिकारी फाॅर्म सत्यापित करेंगे। इसके बाद संबंधित विभाग की ओर से धनराशि जारी की जाएगी। प्रदेश की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 1500-1500 रुपये हर माह देने का मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एलान किया है।

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यहां देखें फार्म में क्या-क्या जानकारी देनी होगी

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सरकार 18 से 60 साल तक की पांच लाख से अधिक पात्र महिलाओं को योजना के तहत प्रतिमाह 1500-1500 रुपये देगी। 60 से अधिक उम्र की महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पहले ही बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया गया है।

 

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि फार्म के तहत बैंक या डाकघर में खोले गए खाते की जानकारी देने को कहा है। आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर, बीपीएल परिवार, जातीय और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जानकारी भी देने को कहा गया है।


 
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परिवार में इन श्रेणियों के सदस्य होने पर नहीं मिलेगा लाभ
परिवार में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी होने पर महिलाओं को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सेवारत या भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, आशा वर्कर, मिड डे मील, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र-राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत, पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता के परिवार वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।


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