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अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए राहत, डीएलएड के लिए मिली छूट

Sun, 24 Sep 2017 12:37 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी Updated Sun, 24 Sep 2017 12:37 PM IST
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provisional admission to untrained teacher in DelEd course

सूबे अब जमा दो में 50 फीसदी से कम अंक वाले सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में तैनात अप्रशिक्षित अध्यापक डीएलएड कर पाएंगे। इन अध्यापकों को डीएलएड प्रोविजनल एडमिशन मिल पाएगी। 

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इसके बाद जमा दो कक्षा में रि-अपीयर होकर इन अध्यापकों को अंकों को बढ़ाने का एक मौका मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो अध्यापक पहली से पांचवीं कक्षा तक पढ़ा रहे हैं और बीएड की योग्यता रखते हैं। उन्हें भी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से छह माह का ब्रिज कोर्स शिक्षा विभाग करवाएगा।  
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पहलीं से आठवीं में कार्यरत शिक्षक जिनके बारहवीं कक्षा में 50 फीसदी अंक हैं। वह अध्यापक दो वर्ष का डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। सामान्य श्रेणी के शिक्षक को बारहवीं में 50 फीसदी अंक तथा आरक्षित श्रेणी के अध्यापक को 45 अंक अनिवार्य हैं। जिन शिक्षकों के जमा दो में 50 फीसदी से कम अंक हैं। वह शिक्षक रि-अपीयर का पेपर देकर अपने अंक बढ़ा सकते हैं।  
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ऐसे शिक्षकों को भी पंजीकरण करवाना होगा, इन्हें डीएलएड में प्रोविजनल एडमिशन मिलेगी। अगर वह 31-03-2019  तक न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं करते हैं तो वह पहली अप्रैल 2019 के बाद प्रारंभिक स्तर पर कार्य करने के योग्य नहीं रहेंगे। इन अप्रशिक्षित शिक्षकों को एनआईओएस के पोर्टल पर 30 सितंबर तक रजिस्टर करना होगा ताकि कोई भी शिक्षक प्रशिक्षण से वंचित न रहे। 


इन अध्यापकों को करना होगा डीएलएड कोर्स 
पहली से पांचवीं तक पढ़ा रहे शिक्षक जो जेबीटी अथवा डीएलएड नहीं हैं। शास्त्री अध्यापक जिन्होंने बीएड नहीं की है। कला अध्यापक (आर्ट व क्राफ्ट), शारीरिक शिक्षा अध्यापक (जिनके पास बीपीएड की योग्यता नहीं है), भाषा अध्यापक (जिन्होंने बीएड नहीं की है), उर्दू अध्यापक, पंजाबी अध्यापक, क्रॉफ्ट अध्यापक, होम साइंस अध्यापक, कंप्यूटर टीचर को भी डीएलएड कोर्स करना अनिवार्य होगा।

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