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मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य, आयोग ने जारी की एडवाइजरी

Tue, 15 Oct 2019 05:00 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 15 Oct 2019 05:00 AM IST
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Photo identity card is mandatory for voting, election commission issued advisory
प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रदेश के दो विधानसभा क्षेत्रों में 21 अक्तूबर को होने वाले उपचुनाव के दौरान मतदान के समय हर मतदाता को मतदान अधिकारियों को मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर उनके पास किन्हीं कारणों मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह आयोग की ओर से निर्धारित फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। फोटो पहचान पत्र के बिना मतदाता को मतदान नहीं करने दिया जाएगा।

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चुनाव विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मतदाताओं को पहचान स्थापित करने के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों से जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना में जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
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यदि कोई मतदाता ऐसा फोटो पहचान पत्र दिखाता जो किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर ने जारी किया है तो ऐसे मतदाता का नाम अगर उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में होगा तो वह वोट दे सकेगा। मतदाताओं को दी जाने वाली फोटो मतदाता पर्ची को वोट करने के लिए पहचान के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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