झटका! घर में पार्किंग बनाने पर लगेगा शुल्क
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हिमाचल के शहरी क्षेत्रों में अब घर में पार्किंग बनाने की भी फीस चुकानी पड़ेगी। घर का नक्शा पास करते समय पार्किंग शुल्क वसूला जाएगा। एक ही बार वसूला जाने वाला शुल्क बिल्टअप एरिया के हिसाब से लिया जाएगा। यह शुल्क तीन से चार हजार रुपये हो सकता है। संशोधित टीसीपी एक्ट के ड्राफ्ट में इसका प्रावधान किया जा रहा है। ये ड्राफ्ट विधि विभाग को भेज दिया गया है।
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नए भवनों के निर्माण में अब पार्किगिं अनिवार्य की गई है। शहरी क्षेत्रों में पार्किगिं की बढ़ती समस्या के मद्देनजर ऐसा किया गया है। पार्किगिं को घर की मंजिल में शामिल किया जाएगा। यानी शहरी क्षेत्रों में पार्किगिं समेत छह मंजिला भवन ही बनाया जा सकेगा। चाहे तो मकान मालिक दो पार्किगिं भी बना सकेगा।
एनओसी को मिलेंगे 45 दिन
शहरी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए विभिन्न विभागों के एनओसी को अब 45 दिन का समय मिलेगा। पहले सरकार ने एनओसी लेने के लिए 30 दिन का समय निर्धारित किया था। लॉ विभाग ने टीसीपी के संशोधित विधेयक में कुछ आपत्तियां लगाई थीं। इन्हें दुरुस्त कर लिया गया है। अब सरकार टीसीपी संशोधित विधेयक को बजट सत्र में पेश करेगी।
शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने बताया कि नए भवन बनाने पर मालिकों से एक बार पार्किंग शुल्क लिए जाने का प्रस्ताव है। यह शुल्क नक्शा पास कराते समय लिया जाएगा। ये शुल्क कम से कम होगा। वन टाइम शुल्क के बाद लोगों से बार-बार पार्किगिं फीस नहीं ली जाएगी।