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लोकायुक्त एक्ट में नहीं होगा संशोधन, मौजूदा पर होगी नई तैनाती
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Wed, 17 May 2017 10:23 AM IST
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लोकायुक्त एक्ट मे प्रदेश को इस माह अंत तक नया लोकायुक्त मिल सकता है। सरकार ने पुराने लोकायुक्त का कार्यकाल और पद के अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का जो प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा था, उसे वापस लिया जा रहा है। प्रस्ताव वापस लेने के लिए सरकार ने राजभवन के माध्यम से राष्ट्रपति भवन से निवेदन किया है। इसी के साथ मौजूदा एक्ट के तहत ही नए लोकायुक्त की तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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शासन स्तर से नियुक्ति के लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। शिमला हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस पद के प्रबल दावेदार हैं। प्रदेश में फरवरी से लोकायुक्त का पद रिक्त है। जस्टिस लोकेश्वर सिंह पांटा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार उनका कार्यकाल बढ़ाना चाहती थी। इसके लिए सरकार ने पद के लिए उम्र सीमा को 70 से 75 करने के लिए एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रपति भवन को मंजूरी के लिए भेजा था।
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लोकायुक्त एक्ट 2014 की धारा छह के तहत लोकायुक्त का कार्यकाल पांच साल निर्धारित है जिसके तहत अधिकतम आयु सीमा 70 साल है। धारा छह में संशोधन कर 70 वर्ष की आयु को बढ़ाकर 75 वर्ष करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही सेवाकाल समाप्त होने के बाद सेवा विस्तार का प्रावधान शामिल है। राष्ट्रपति से प्रस्ताव पर फिलहाल मंजूरी तो नहीं मिली, लेकिन अब सरकार ने संशोधन प्रस्ताव को वापस लेने के लिए नए सिरे से प्रस्ताव राष्ट्रपति भवन भेज दिया है।
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अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई होती तो जस्टिस पांटा पांच साल और लोकायुक्त रहते। प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया कि लोकायुक्त एक्ट में संशोधन के लिए राष्ट्रपति भवन को भेजे प्रस्ताव को वापस लेने के लिए राजभवन के माध्यम से नया प्रस्ताव भेज दिया है। नए लोकायुक्त की तैनाती की प्रक्रिया विचाराधीन है।