फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   New rules for vehicle registration

गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो पहले पढ़ लें ये खबर

Sun, 14 Aug 2016 11:06 AM IST
रविंद्र कुमार/अमर उजाला, ऊना
रविंद्र कुमार/अमर उजाला, ऊना Updated Sun, 14 Aug 2016 11:06 AM IST
विज्ञापन
New rules for vehicle registration

अब वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए मालिक को वाहन के साथ फोटो खिंचवाना होगा। नए नियमों के मुताबिक अब मालिक की फोटो के बिना वाहन का पंजीकरण नहीं होगा। हालांकि इससे पहले नए वाहन की रजिस्ट्रेशन बिल के आधार पर होती थी। इसके चलते वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर संशय बना रहता था।

विज्ञापन


लेकिन अब सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर नए नियम लागू किए गए हैं। वाहन के पंजीकरण में पारदर्शिता लाने के लिए एसडीएम ऊना पृथीपाल सिंह ने आरएलए शाखा को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। वाहनों का पंजीकरण करवाते समय अब वाहन मालिकों को वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए अपनी एक तस्वीर भी कार्यालय में जमा करवानी होगी।
विज्ञापन


इसके बिना आरएलए शाखा में वाहन का पंजीकरण नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति इसके बाद अपना वाहन किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है तो उस समय भी वाहन के पुराने मालिक व नए मालिक की तस्वीर भी नए पंजीकरण के साथ जमा करवाना अनिवार्य होगा। नए नियमों के अनुसार वाहन मालिक व उसके द्वारा खरीदे गए वाहन की तस्वीर फाइल में लगी होनी चाहिए, जिससे वाहन मालिक की आसानी से पहचान हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन


वाहन चोरी की घटनाओं में भी इससे लाभ मिलेगा। साथ ही नए खरीदे वाहन पर बाकायदा अस्थाई नंबर भी अंकित होना चाहिए। निदेशक परिवहन विभाग के निदेशक सुनील चौधरी ने बताया कि समय-समय पर केंद्र सरकार की ओर से डायरेक्शन आती रहती है। ऐसे में कई जिलों में इसे लागू किया गया है। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed