रोहतांग पर NGT का बड़ा फैसला, अतिरिक्त निजी वाहन ले जाने की छूट
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राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोहतांग में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर बड़ी राहत दी है। सप्ताह में दो बार 100-100 निजी वाहनों को निर्धारित वाहन परमिट कोटे से अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी।
रोहतांग के लिए वर्तमान में प्रतिदिन पेट्रोल के 800 और डीजल के 400 वाहनों को परमिट मिलता है, लेकिन अधिकांश कोटा टैक्सियों में पंजीकृत वाहन ही ले जाते हैं।
ऐसे में निजी वाहन वाले सैलानियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। नई व्यवस्था के तहत अतिरिक्त कोटे में परमिट लेने वाले वाहन इस पर्यटन सीजन में एक बार ही लाभ ले पाएंगे। पर्यटकों को यात्रा से एक सप्ताह पहले परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
यह सुविधा 75 फीसदी बाहरी पर्यटकों और 25 फीसदी स्थानीय पर्यटकों के लिए मुहैया होगी। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चेतावनी दी है कि गाड़ी मालिकों की ओर से ट्रिब्यूनल के आदेशों की अवहेलना करने पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। मनाली में सीसीटीवी की सुविधा मुहैया करवाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
रोपवे के लिए लोगों को जागरूक करने के आदेश
ट्रिब्यूनल ने मनाली से रोहतांग तक रोपवे लगाने के पहले ही आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन को कहा गया है कि वह स्थानीय लोगों को जागरूक करे कि रोपवे से उन्हें नुकसान नहीं बल्कि अतिरिक्त रोजगार मिलेगा।
जिला प्रशासन को फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए उचित कदम उठाने के आदेश भी दिए हैं। यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि व्यास नदी के किनारे कूड़ा कर्कट न फेंका जाए। 2 सप्ताह के भीतर जिलाधीश कुल्लू को नई डंपिंग साइट चिह्नित करने को कहा गया है। मामले पर सुनवाई 21 जुलाई को होगी।