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पालमपुर नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे दो कांग्रेस प्रत्याशी, अवैध कब्जे के आरोप
Fri, 26 Mar 2021 05:52 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, पालमपुर (कांगड़ा)
अमर उजाला नेटवर्क, पालमपुर (कांगड़ा)
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Fri, 26 Mar 2021 05:52 PM IST
सार
- अवैध कब्जे के आरोपों पर एसडीएम की अदालत ने दोनों को अयोग्य करार दिया
- नप अध्यक्ष रहीं राधा और पंचायत प्रधान रहे ओंकार पर लगे थे अवैध कब्जे के आरोप
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कांग्रेस (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
नगर निगम पालमपुर में चुनाव लड़ रहे दो कांग्रेस प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया है। शुक्रवार को उपमंडल न्यायिक अधिकारी (नागरिक) की अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोनों पर अवैध कब्जों का आरोप है। हालांकि, इनके दस्तावेज सही पाए गए थे, लेकिन अवैध कब्जों के आरोप में इन पर यह फैसला आया है। नप की अध्यक्ष रहीं राधा सूद और ओंकार चंद पर ये आरोप लगे हैं।
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राधा सूद नगर निगम के वार्ड दो पालमपुर और ओंकार चंद वार्ड चार आईमा से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम पालमपुर की अदालत में इस मामले पर वीरवार से ही काफी माथापच्ची हुई थी। एसडीएम ने इसका फैसला शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया था।
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राजनीति से प्रेरित हैं सारे आरोप: ओंकार
वार्ड नंबर चार के कांग्रेस प्रत्याशी ओंकार चंद ने कहा कि उन पर लगाए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। यह चाल भाजपा के लोगों की है। वह हार देखकर बौखला गए हैं। वह इसका सामना करेंगे और वह आगे तक जाएंगे।
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हाईकोर्ट जाऊंगी: राधा
नप अध्यक्ष रहीं एवं कांग्रेस की वार्ड दो से प्रत्याशी राधा सूद ने कहा कि उनका कोई अवैध कब्जा नहीं है। उनके सारे दस्तावेज भी ठीक पाए गए हैं। वह इस फैसले के लिए विरुद्ध हाईकोर्ट जाएंगी।