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घर बैठे ऑनलाइन देखो अब प्रापर्टी टैक्स बिल, भुगतान के साथ रसीद भी लो

Fri, 22 Jul 2016 08:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 22 Jul 2016 08:40 AM IST
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mc shimla online property tax bill

प्रापर्टी टैक्स बिल के लिए शहर के लोगों को अब नगर निगम के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। नगर निगम अब बल्क बिलिंग सिस्टम के जरिये ऑनलाइन प्रापर्टी टैक्स बिल जारी करेगा। बिल जमा करवाने और रसीद लेने की सुविधा भी लोगों को ऑनलाइन ही मिल जाएगी। नगर निगम ने आईटी विभाग की मदद से प्रापर्टी टैक्स सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करवाने काम शुरू कर दिया है।

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नई व्यवस्था लागू होने के बाद शहर के 25000 प्रापर्टी टैक्स दाताओं को सीधा फायदा होगा। अगले साल से शहर के लोग अपने प्रापर्टी टैक्स बिल सेल्फ जनरेट कर पाएंगे। नगर निगम एक अप्रैल को बल्क बिलिंग सिस्टम के जरिये अपनी वेबसाइट पर सारे बिल जनरेट कर देगा। इसके बाद लोग ऑनलाइन अपने बिल देख सकेंगे।
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लोगों को बिल लेने के लिए नगर निगम की टैक्स शाखा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं ऑनलाइन ही लोग बिल जमा भी करवा सकेंगे। मौजूदा समय में ऑनलाइन बिल जमा करने के बाद लोगों को बिल की रसीद लेने के लिए नगर निगम दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे अब लोगों को रसीद भी ऑनलाइन ही मिल जाएगी।
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टैक्स देने वालों को मिलेगी सुविधा
प्रापर्टी टैक्स देने वालों की सुविधा के लिए अगली साल से नई व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग अपने बिल आनलाइन जनरेट कर पाएंगे, आनलाइन बिल जमा करने की सुविधा रहेगी, बिल जमा करने के बाद रसीद भी आनलाइन ही मिल जाएगी।- पंकज राय आयुक्त, नगर निगम शिमला

प्रापर्टी टैक्स बिल जारी करने की यह है मौजूदा व्यवस्था
मौजूदा समय में नगर निगम पहली अप्रैल से जारी करना शुरू कर देता है। महीने भर वार्ड वाइज बिल जारी करने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद लोगों को रिबेट देने के लिए कई बार बिल जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी जाती है। अमूमन दो से तीन महीने यह प्रक्रिया चलती है। स्टॉफ की कमी के कारण घरों तक बिल पहुंचाने में भारी दिक्कत पेश आती है।

बाई पोस्ट बिल भेजने की व्यवस्था भी रहेगी जारी
बल्क बिलिंग सिस्टम के जरिये बिल जारी करने की व्यवस्था शुरू होने के बावजूद लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम बाई पोस्ट भी लोगों को बिल भेजेगा। लेकिन मौजूदा व्यवस्था की तरह लोगों को बार बार छूट नहीं मिलेगी। पहली अप्रैल को बिल जनरेट होने के बाद लोग तय समय पर बिल जमा करवाने के लिए खुद उत्तरदायी होंगे।

लोकमित्र केंद्रों की मदद भी ले सकेंगे लोग
शहर के लोग यदि आनलाइन बिल जनरेट करने में असहज महसूस करते हैं तो वह लोकमित्र केंद्रों पर जा कर भी अपने प्रापर्टी टैक्स बिल जनरेट करवा सकेंगे। लोकमित्र केंद्रों में ही बिल जमा करने और रसीद प्राप्त करने की भी सुविधा मिलेगी।


नहीं मिलेगा रिबेट, पहली मई से लगेगी पेनल्टी
बल्क बिलिंग सिस्टम शुरू होने के बाद नगर निगम निर्धारित अवधि बीतने पर अब लोगों को 10 फीसदी रिबेट नहीं देगा। पहली अगस्त को बल्क बिलिंग सिस्टम के जरिये प्रापर्टी टैक्स के बिल जारी हो जाएंगे। 30 अप्रैल तक पूरा या 50 फीसदी बिल जमा न करने की स्थिति में पहली मई से बिल पर पेनल्टी पड़ना शुरू हो जाएगी।

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