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एमसी अब प्रॉपर्टी टैक्स पर 31 अगस्त तक देगा छूट

Wed, 25 Aug 2021 11:38 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Aug 2021 11:38 PM IST
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MC given a 10 percent discount on porperty tax
9000 लोगों ने जमा नहीं किया है टैक्स, शहर में 29,284 हैं भवन मालिक
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अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। शहर के करीब नौ हजार भवन मालिकों के पास प्रॉपर्टी टैक्स में 10 फीसदी छूट पाने का आखिरी मौका है। 31 अगस्त तक टैक्स जमा करवाने पर यह छूट भवन मालिक हासिल कर सकते हैं।
नगर निगम ने कोरोना के चलते इस बार 31 अगस्त तक टैक्स जमा करवाने वाले भवन मालिकों को एकमुश्त भुगतान पर दस फीसदी छूट देने का फैसला लिया था। आमतौर पर 30 जून तक ही यह छूट दी जाती है। लेकिन इस बार अगस्त तक छूट दी जा रही है। नगर निगम प्रशासन के अनुसार शहर में सभी 29,284 भवन मालिकों को टैक्स के बिल जारी किए जा चुके हैं। मोबाइल मैसेज के अलावा लोगों के घर पर भी बिल भेजे हैं। 20 हजार भवन मालिकों ने बुधवार तक टैक्स जमा भी करवा दिया है। नौ हजार भवन मालिक ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक बिल भुगतान नहीं किया है। निगम प्रशासन का कहना है कि 31 अगस्त तक शहरवासी ऑनलाइन या कैश काउंटर पर जाकर टैक्स जमा कर सकते हैं। इन्हें छूट दी जाएगी। यह छूट उन भवन मालिकों को मिलेगी जो टैक्स के बिल मिलने के 15 दिन के भीतर इसका भुगतान करते हैं।
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दो महीने बाद लगेगी पेनल्टी
नगर निगम के अनुसार जो भवन मालिक छूट नहीं चाहते, वह सितंबर और अक्तूबर में भी टैक्स जमा कर सकते हैं। लेकिन 31 अक्तूबर के बाद बिल जमा करने पर एक फीसदी मासिक पेनल्टी बिल में जुड़ती जाएगी। शहर में हजारों उपभोक्ता ऐसे हैं जो कई सालों से टैक्स नहीं दे रहे। नगर निगम इन्हें भी नोटिस जारी करने जा रहा है।
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40 फीसदी लोगों ने ऑनलाइन भरा टैक्स
शहर में पहली बार 40 फीसदी भवन मालिकों ने ऑनलाइन टैक्स का भुगतान किया है। बीते साल करीब 30 फीसदी लोगों ने ऑनलाइन टैक्स जमा किया था। निगम प्रशासन का कहना है कि शहरवासी डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ रहे हैं। साल दर साल इसका आंकड़ा बढ़ रहा है। कई लोग लोकमित्र केंद्रों पर जाकर बिल भर रहे हैं। इससे नगर निगम के कैश काउंटर पर इन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता।
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