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नगर निगम चुनाव: घर-घर चुनाव प्रचार के लिए निगेटिव रिपोर्ट रखना जरूरी

Fri, 26 Mar 2021 06:06 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, धर्मशाला
अमर उजाला नेटवर्क, धर्मशाला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 26 Mar 2021 06:06 PM IST
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mc election himachal: corona negative report compulsory for door to door campaigning in kangra
जिला दंडाधिकारी कांगड़ा राकेश प्रजापति - फोटो : अमर उजाला

हिमाचल प्रदेश के जिला दंडाधिकारी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि पालमपुर और धर्मशाला नगर निगम की चुनाव प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकाल की अनुपालना के साथ 50 से ज्यादा लोगों के भाग लेने पर रोक लगाई गई है। नगर निगम में डोर टू डोर प्रचार में शामिल होने वाले सभी प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों को कोविड-19 की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। प्रत्याशी और उनके समर्थक नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या ब्लॉक मेडिकल ऑफिस में कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। सभी प्रत्याशियों और डोर टू डोर प्रचार अभियान में शामिल होने वाले समर्थकों को सामाजिक दूरी के साथ मास्क पहनना तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करना जरूरी होगा।

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शादी समारोह, अंतिम संस्कार में 50 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे शामिल
 कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हए जिले में शादियों और अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग भाग नहीं ले सकेंगे। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर पूरी तरह रोक रहेगी। होली पर्व पर सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक तौर पर जत्था, टोलियों आदि पर होली खेलने पर रोक लगाई गई है। मंदिरों, गुरुद्वारा, मस्जिदों, मॉनेस्टरी व अन्य धार्मिक स्थलों में लंगर तथा सामूहिक भोज पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, जबकि कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना करते हुए धार्मिक स्थलों में दर्शन की अनुमति रहेगी।
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जिला दंडाधिकारी राकेश प्रजापति ने कोरोना से बचाव के लिए ये आदेश जारी किए।

 उपायुक्त ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थान चार अप्रैल तक बंद रहेंगे। केवल वही संस्थान खुले रहेंगे, जिनमें परीक्षाएं चल रही हैं। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के छात्रावासों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल के शिक्षकों व कर्मचारियों को नियमित तौर पर संस्थान में आना जरूरी होगा। किसी भी सरकारी/निजी कार्यालय/शैक्षणिक संस्थानों या किसी अन्य कार्यालय/संस्थान में कोविड-19 पॉजिटिव रोगी का पता लगने पर संबंधित कार्यालय/संस्थान के विभागाध्यक्ष संपर्क टेस्टिंग के लिए संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी और एसडीएम को जानकारी देनी होगी।
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कांगड़ा की सीमा पर सात दिन के लिए आईसोलेट होंगे प्रवासी 
सभी प्रवासी मजदूरों को जिला कांगड़ा की सीमा में प्रवेश के दिन से सात दिनों के लिए आईसोलेट कर दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के आईसोलेशन के दौरान उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। ठेकेदार 25 मार्च के बाद जिला कांगड़ा में प्रवेश करने वाले प्रवासी मजदूरों के बारे में संबंधित श्रम निरीक्षक को सूचित/ जानकारी साझा करेंगे।

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