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मंडी हादसे पर हिमाचल हाईकोर्ट का अहम फैसला

Wed, 09 Jul 2014 10:52 PM IST
Updated Wed, 09 Jul 2014 10:52 PM IST
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Mandi Tragdey : Himachal high court dismissed application of Hyderabad college demanding interim compensation

हिमाचल हाईकोर्ट ने वीएनआर विज्ञान ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद की ओर से दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत के आदेश को संशोधित करने की गुहार लगाई थी।

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अदालत ने ब्यास में बहे छात्रों के अभिभावकों को 2.5-2.5 लाख रुपये अदा करने के आदेश दिए थे। कॉलेज प्रबंधन ने तर्क दिया था कि मृतक छात्रों की ट्यूशन फीस 1.74 लाख रुपए वापस की जा रही है।
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इसके अलावा प्रत्येक छात्र के अभिभावकों को 2 लाख रुपए बीमा राशि भी दी जाएगी। इसका प्रीमियम कॉलेज प्रबंधन अदा करता है। इसलिए मृतकों के घरवालों को अलग से मुआवजा देने का औचित्य नहीं।
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हाईकोर्ट में जमा करो मुआवजा राशि

Mandi Tragdey : Himachal high court dismissed application of Hyderabad college demanding interim compensation

मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने कॉलेज के इन बहानों को खारिज कर दिया और कॉलेज प्रबंधन और इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए कि इन छात्रों की ट्यूशन फीस और बीमा राशि दो सप्ताह के भीतर अदा करें।

कॉलेज प्रबंधन ने अदालत को बताया कि मुआवजा राशि को आज ही हाईकोर्ट में जमा करवाया जाएगा। बिजली बोर्ड ने अदालत को बताया कि उनकी ओर से अदा की जाने वाली मुआवजा राशि हाईकोर्ट के समक्ष जमा कर दी गई है।

अदालत ने सरकार को आदेश दिए कि वो मामले की आगामी सुनवाई तक फ्रेश स्टेट्स रिपोर्ट दायर करे। मामले की सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित की गई है।

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