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Shimla: अवैध निर्माण मामले में सुना इंद्रदत्त लखनपाल का पक्ष, फैसला अभी नहीं
Sat, 23 Mar 2024 08:01 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 23 Mar 2024 08:01 PM IST
सार
अयोग्य घोषित विधायक इंद्रदत्त लखनपाल से जुड़े अवैध निर्माण के मामले में शनिवार को नगर निगम के आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पूर्व विधायक की ओर से पेश अधिवक्ता ने मामले में पक्ष रखा। इसके बाद मामले की सुनवाई अगली तारीख तक टल गई है।
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कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
अयोग्य घोषित विधायक इंद्रदत्त लखनपाल से जुड़े अवैध निर्माण के मामले में शनिवार को नगर निगम के आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पूर्व विधायक की ओर से पेश अधिवक्ता ने मामले में पक्ष रखा। इसके बाद मामले की सुनवाई अगली तारीख तक टल गई है। निगम के अनुसार भवन में अवैध निर्माण करने के मामले में लखनपाल समेत चार लोगों को नोटिस भेजे गए थे। इनमें से एक की मौत हो चुकी है। अब इसके कानूनी उत्तराधिकारी का नाम और पक्ष इस मामले में शामिल होना है।
अगली सुनवाई में इस प्रक्रिया को पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। जल्द ही सुनवाई की अगली तारीख तय होगी। नगर निगम के अनुसार तारादेवी में बने पूर्व विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के भवन में साल 2014 में अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। साल 2015 से मामले पर आयुक्त कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उधर, नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि पूर्व विधायक लखनपाल के खिलाफ अवैध निर्माण का यह मामला दस साल पुराना है। ऐसे में अब यह कहना कि मामला राजनीति से प्रेरित है, यह गलत होगा। भाजपा के ही एक पूर्व विधायक ने लखनपाल के खिलाफ अवैध निर्माण की शिकायत दी थी जिस पर सुनवाई चल रही है।
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अगली सुनवाई में इस प्रक्रिया को पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। जल्द ही सुनवाई की अगली तारीख तय होगी। नगर निगम के अनुसार तारादेवी में बने पूर्व विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के भवन में साल 2014 में अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। साल 2015 से मामले पर आयुक्त कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उधर, नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि पूर्व विधायक लखनपाल के खिलाफ अवैध निर्माण का यह मामला दस साल पुराना है। ऐसे में अब यह कहना कि मामला राजनीति से प्रेरित है, यह गलत होगा। भाजपा के ही एक पूर्व विधायक ने लखनपाल के खिलाफ अवैध निर्माण की शिकायत दी थी जिस पर सुनवाई चल रही है।
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