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बड़ा फैसला: हिमाचल में पंचायत चुनाव पर लगी रोक

Fri, 27 Nov 2015 01:19 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2015 01:19 PM IST
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hp high court decision on panchayat election in himachal.

हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश में हो रहे पंचायती राज चुनावों की तिथियां घोषित करने पर रोक लगा दी है। अब सरकार कोर्ट की अगली सुनवाई के बाद ही चुनावों को लेकर कोई फैसला ले पाएगी। कोर्ट के आदेशों के बाद चुनाव संबंधी सारी औपचारिकताओं पर रोक लग गई है। फिलहाल अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

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इस मामले समेत अन्य मामलों की सुनवाई अब 30 नवंबर को की जाएगी। इसके बाद ही चुनावों की अगली दिशा तय हो सकेगी। अदालत के सामने आए आरक्षण को चुनौती देने संबंधी मामलों और पंचायतों के परिसीमन संबंधी याचिकाओं को इस सुनवाई का आधार माना गया है। प्रदेश में पहले चरण के चुनाव तो करवाए जा चुके हैं मगर आगे के चुनाव पर अब बाद में फैसला होगा।

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याचिका में लगाए गए हैं कई आरोप

hp high court decision on panchayat election in himachal.

जानकारी के अनुसार कुछ मामलों में आरक्षण में भेदभाव करने और रोस्टर प्रणाली के गलत होने जैसे आरोप लगे हैं। इसके अलावा कुछेक पंचायतों में सीटें आरक्षित की गई हैं लेकिन वहां नाममात्र ही आरक्षित वर्ग के मतदाता है। इसके अलावा पंचायतों के पुर्नगठन संबंधी मामलों को भी चुनौती दी गई है। इन सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी।

अदालत ने तय किया है कि सभी मामलों को 30 नवंबर को ही अदालत के सामने लाया जाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद पंचायती राज संस्‍थाओं की चुनाव संबंधी अटकलों पर फिलहाल ब्रेक लग गई है।

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