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HRTC कंडक्टर भर्ती को लेकर ट्रिब्यूनल ने सुनाया बड़ा फैसला

Wed, 21 Dec 2016 09:09 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Wed, 21 Dec 2016 09:09 AM IST
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HP Administrative Tribunal Order to Cancel HRTC TMPA recruitment

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा जून 2016 में शुरू की गई 500 ट्रांसपोर्ट मल्टीपर्पस असिस्टेंट की नियुक्ति प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायाधीश वीके शर्मा और प्रशासनिक सदस्य प्रेम कुमार

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की खंडपीठ ने प्रार्थी भूपिंद्र सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। प्रार्थी ने हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा ट्रांसपोर्ट मल्टीपर्पस असिस्टेंट की चयन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि एचआरटीसी ने भर्ती प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार कर अपने चहेतों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। 

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25 हजार अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन

HP Administrative Tribunal Order to Cancel HRTC TMPA recruitment

प्रार्थी ने इन टीएमपीए की नियुक्ति और पदोन्नति नियमों को प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। चयन प्रक्रिया में एचआरटीसी ने नियुक्ति और पदोन्नति नियमों के अनुसार नहीं बदला था, जिसे प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की खंडपीठ ने सही पाते हुए प्रार्थी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया और चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है।

जून 2016 में एचआरटीसी ने 500 ट्रांसपोर्ट मल्टीपर्पस असिस्टेंट की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें लगभग 25 हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया। एचआरटीसी ने चयन प्रक्रिया को अंतिम रुप दे दिया था लेकिन प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने चयन प्रक्रिया के परिणाम पर रोक लगा दी थी।

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