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उद्योगपति-कर्मचारियों, निरीक्षण अधिकारियों को होम क्वारंटीन में छूट
Sun, 14 Jun 2020 07:08 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sun, 14 Jun 2020 07:08 PM IST
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राज्य आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी समिति ने प्रदेश में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के क्वारंटीन नियमों में कुछ संशोधन किए हैं। इसमें अंतरराज्यीय आवागमन के लिए औद्योगिक कर्मचारी, उद्योगपति, फैक्टरी मालिक, व्यापारी, सेवा प्रदात्ता और निरीक्षण अधिकारियों को होम क्वारंटीन से छूट दी गई है। बशर्ते वे दूसरे राज्यों के कंटेंनमेंट जोन से न आए हों।
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प्रदेश के सभी विभागों और संगठनों, जिलाधीशों, पुलिस अधिकारियों, राज्य के कर्मियों और स्थानीय अधिकारियों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वैध सहायक दस्तावेज और परमिट, ई-पास के साथ प्रदेश में प्रवेश करने वाले और देश में अधिक कोविड-19 मामलों वाले स्थानों से नहीं आने वाले व्यक्ति व्यापार, व्यवसाय, रोजगार, परियोजना, सेवा के उद्देश्य, कमिशन एजेंटों और आढ़तियों को भी क्वारंटीन से छूट दी गई है।
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प्रदेश में आने वाले प्रवासी मजदूरों को सीधा बागवानी, कृषि, ठेकेदार और परियोजनाओं के कार्यस्थलों पर भेजा जा सकता है। हालांकि, इन मजदूरों की सक्रिय निगरानी की अवधि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी।
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राजस्व विभाग आपदा प्रबंधन के प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 से अधिक संक्रमित शहरों से आने वाले व्यक्तियों को संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। केवल असाधारण मामलों 14 दिन के होम क्वारंटीन की स्वीकृति दी जाएगी। इसके लिए होम क्वारंटीन के लिए उपलब्ध प्रबंधों से जिला दंडाधिकारी संतुष्ट होने चाहिए।