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प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के मामले शिफ्ट होंगे हाईकोर्ट, विधानसभा में विधेयक पारित

Wed, 28 Aug 2019 08:55 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 28 Aug 2019 08:55 PM IST
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Himachal Pradesh Administrative Tribunal Bill 2019 passed in assembly
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विधानसभा में बुधवार को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित मामलों और लंबित आवेदनों का अंतरण) विधेयक 2019 भी पारित हुआ। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बंद करने के बाद कर्मचारियों से जुड़े लंबित करीब 21 हजार मामलों को हाईकोर्ट में भेजने के संबंध में विधेयक पारित कर दिया गया है।

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बीते दिनों कर्मचारियों से जुड़े मसलों को शीघ्र हाईकोर्ट शिफ्ट करने के लिए अध्यादेश लाया था। विधेयक पारित होने से अब ट्रिब्यूनल के लंबित मामले हाईकोर्ट में शिफ्ट हो सकेंगे।
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24 सितंबर 2011 से लागू माना जाएगा लोक सेवा गारंटी विधेयक 
शिमला। राज्य विधानसभा में बुधवार को लोक सेवा गारंटी (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक 2019 भी पारित हो गया। इस विधेयक को सितंबर 2011 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। अब अधिनियम के अधीन 24 सितंबर को या उसके बाद किए गए समस्त आदेशों, अधिसूचनाओं और कार्रवाइयों को सभी प्रायोजनों के लिए अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

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