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GST लागू होने से उलझे कारोबारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत

Sun, 02 Jul 2017 12:48 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sun, 02 Jul 2017 12:48 PM IST
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Himachal No GST will be levied on old stock for next six months

हिमाचल सरकार ने जीएसटी में उलझे प्रदेश के कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सूबे में पुराने स्टॉक पर अगले छह माह तक जीएसटी नहीं लगेगा। दुकानों या गोदामों में रखे अपने स्टॉक को व्यापारी पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही बेच सकेंगे। हालांकि, नए सामान पर जीएसटी लगेगा।

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कारोबारियों की मांग पर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है।देश में जीएसटी तो लागू हो गया है लेकिन हिमाचल के ज्यादातर व्यापारियों ने अभी तक न तो  जीएसटी के तहत पंजीकरण करवाया है और न ही उनके पास नई बिल बुक है। कारोबारियों को यह भी पता नहीं है कि कि स सामान पर कितना जीएसटी कटेगा।

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गोदामों में अरबों का पुराना स्टॉक

Himachal No GST will be levied on old stock for next six months

गोदामों में व्यापारियों का अरबों का पुराना स्टॉक पड़ा है। बीते दिन हिमाचल बंद के बाद कारोबारियों ने सरकार से राहत देने की मांग उठाई थी। आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त आयुक्त संजय भारद्वाज ने बताया कि कारोबारियों को छह महीने तक पुराना स्टॉक खपाने का समय दिया है।

पुराने स्टॉक पर जीएसटी नहीं लगेगा। कारोबारियों को जागरूक करने के लिए 10 दिनों तक कार्यशालाएं लगाई जाएंगी। जीएसटी पर कारोबारियों के भ्रम को दूर किया जाएगा। व्यापार मंडल शिमला के अध्यक्ष इंद्रजीत ने कहा कि पुराने स्टॉक पर असमंजस की स्थिति थी जिसे सरकार ने दूर कर दिया है।

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