GST लागू होने से उलझे कारोबारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत
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हिमाचल सरकार ने जीएसटी में उलझे प्रदेश के कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सूबे में पुराने स्टॉक पर अगले छह माह तक जीएसटी नहीं लगेगा। दुकानों या गोदामों में रखे अपने स्टॉक को व्यापारी पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही बेच सकेंगे। हालांकि, नए सामान पर जीएसटी लगेगा।
कारोबारियों की मांग पर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है।देश में जीएसटी तो लागू हो गया है लेकिन हिमाचल के ज्यादातर व्यापारियों ने अभी तक न तो जीएसटी के तहत पंजीकरण करवाया है और न ही उनके पास नई बिल बुक है। कारोबारियों को यह भी पता नहीं है कि कि स सामान पर कितना जीएसटी कटेगा।
गोदामों में अरबों का पुराना स्टॉक
गोदामों में व्यापारियों का अरबों का पुराना स्टॉक पड़ा है। बीते दिन हिमाचल बंद के बाद कारोबारियों ने सरकार से राहत देने की मांग उठाई थी। आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त आयुक्त संजय भारद्वाज ने बताया कि कारोबारियों को छह महीने तक पुराना स्टॉक खपाने का समय दिया है।
पुराने स्टॉक पर जीएसटी नहीं लगेगा। कारोबारियों को जागरूक करने के लिए 10 दिनों तक कार्यशालाएं लगाई जाएंगी। जीएसटी पर कारोबारियों के भ्रम को दूर किया जाएगा। व्यापार मंडल शिमला के अध्यक्ष इंद्रजीत ने कहा कि पुराने स्टॉक पर असमंजस की स्थिति थी जिसे सरकार ने दूर कर दिया है।