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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal News: vehicle pollution certificate get costly now notification released

Himachal News: सूबे में वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र बनाना हुआ महंगा, अधिसूचना जारी

Sat, 05 Aug 2023 12:09 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sat, 05 Aug 2023 12:09 PM IST
सार

पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी वाले चार पहिया वाहनों से कुल 130 रुपये लिए जाएंगे। इसमें 30 रुपये ग्रीन टैक्स भी शामिल है।

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Himachal News: vehicle pollution certificate get costly now notification released
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

प्रदेश में अब गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना भी महंगा होगा। प्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल नियम-1999 में संशोधन किया है। शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है। उल्लेखनीय है कि बीते पंद्रह दिन पहले परिवहन विभाग ने लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे थे। 

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अब नियम में किए गए संशोधन के अनुसार प्रदेश में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की दरों को बढ़ाया गया है। इसके वर्तमान में जहां 6 महीने के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनानी बनाने वाली प्राधिकृत एजेंसियां 60 रुपये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाती है, तो वहीं पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी वाले दो और तीन पहिया वाहनों से अब 80 रुपये के साथ 20 रुपए ग्रीन टैक्स लिया जाएगा।
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कुल मिलाकर 100 रुपये में इन वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनेगा। इसी तरह पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी वाले चार पहिया वाहनों से कुल 130 रुपये लिए जाएंगे। इसमें 30 रुपये ग्रीन टैक्स भी शामिल है। इसी तरह डीजल वाहनों से 150 कुल फीस ली जाएगी। इसमें 40 रुपए ग्रीन टैक्स के होंगे। 

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