फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal News: now four bottles purchase from liquor vends in Himachal Pradesh

शराब की दुकान से खरीद सकेंगे चार से ज्यादा बोतलें, सरकार ने हटाई सीलिंग

Wed, 26 May 2021 01:38 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Wed, 26 May 2021 01:38 PM IST
सार

देशी शराब का ठेकेदार अब कुछ फीस चुकाकर विदेशी या अंग्रेजी शराब का कोटा भी उठा सकेगा। साथ ही बिक्री की सीमा को भी खत्म कर दिया है। अब अगर कोई निर्धारित कोटे से ज्यादा शराब बेचना चाहता है तो उसे  उसके लिए फीस जमा करनी होगी।  

विज्ञापन
Himachal News: now four bottles purchase from liquor vends in Himachal Pradesh
शराब - फोटो : Agency (File Photo)

विस्तार

जयराम मंत्रिमंडल की ओर से मंजूर की गई वित्त वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति के लागू होने पर सूबे के शराब ठेकेदार एक व्यक्ति को चार से अधिक शराब की बोतल बेच सकेंगे। हालांकि शराब का एक से दूसरे स्थान पर परिवहन करने वालों को चार से अधिक बोतल ले जाने के लिए किसी साथी की जरूरत पड़ेगी अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। शराब ठेकेदारों की सुझावों को ध्यान में रखते हुए नई शराब नीति में यह नया प्रावधान किया गया है।

विज्ञापन


पहले शराब की चार से अधिक बोतल लेकर एक से दूसरे स्थान पर जाने वालों के साथ साथ पुलिस शराब ठेकेदार पर भी कार्रवाई करती थी। चूंकि दुकान में आने वाला व्यक्ति साथ में कितने लोग लेकर आया है, यह दुकानदार के लिए पता करना संभव नहीं है। साथ ही इस नियम की वजह से शराब की बिक्री व राजस्व में फर्क पड़ रहा था। इसी वजह से अब खरीददार को ही यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है वह चार से अधिक बोतल लेकर जाने के लिए साथ में एक व्यक्ति रखे।
विज्ञापन


दरअसल नियम में यह है कि व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए एक व्यक्ति अधिकतम शराब की चार बोतल लेकर एक से दूसरे स्थान पर जा सकता है। नीति में इसके अलावा प्रदेश में बिकने वाली वाइन की भी एमआरपी तय करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्कॉच जैसी विदेशी शराब को अब प्रदेश या उसके बाहर के किसी भी कस्टम बांडेड वेयरहाउस से खरीद सकेंगे। साथ ही देशी शराब का ठेकेदार अब कुछ फीस चुकाकर विदेशी या अंग्रेजी शराब का कोटा भी उठा सकेगा। साथ ही बिक्री की सीमा को भी खत्म कर दिया है। अब अगर कोई निर्धारित कोटे से ज्यादा शराब बेचना चाहता है तो उसे  उसके लिए फीस जमा करनी होगी।  
विज्ञापन
विज्ञापन


एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बेचने पर जुर्माना घटा 
तय मूल्य से ज्यादा दाम पर शराब बेचने पर लगने वाले जुर्माने को नई नीति में घटा दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब अगर कोई शराब वेंडर एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बेचता मिलेगा तो उसके खिलाफ पचास हजार की बजाय पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना ही लगेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed