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लाइसेंस फीस के बिना उठाई शराब, 1.23 करोड़ का चूना, एक्साइज इंस्पेक्टर सस्पेंड
Sat, 19 Dec 2020 06:30 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, नाहन (सिरमौर)
अमर उजाला नेटवर्क, नाहन (सिरमौर)
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sat, 19 Dec 2020 06:30 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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सिरमौर जिले की सराहां और यशवंतनगर की शराब यूनिटों में पिछले वर्ष रिटेल एक्साइज ड्यूटी (लाइसेंस फीस) दिए बगैर ही शराब ठेकों तक पहुंच गई। दो फर्मों की लाइसेंस फीस जमा नहीं होने से सरकार को 1,23,445 करोड़ का चूना लगा है। मामले की छानबीन के बाद राज्य आयुक्त कर एवं आबकारी विभाग ने सराहां व राजगढ़ सर्किल के एक्साइज इंस्पेक्टर हरीश ठाकुर को सस्पेंड कर दिया है।
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आबकारी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार शराब की खेप होल सेल से उठाने से पहले लाइसेंस फीस जमा करवानी होती है। इसके बाकायदा पास बनाए जाते हैं। पास बनाने के बाद विभाग के पास शराब की मात्रा और लाइसेंस फीस की राशि अंकित की जाती है। एक्साइज इंस्पेक्टर ने लाइसेंस फीस की रिकवरी के बिना एक्साइज पास जारी कर दिए।
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विभाग के शिमला जोन के सहायक आयुक्त ने इस मामले की जांच पड़ताल के बाद राज्य आयुक्त को रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद ईटीआई हरीश ठाकुर को 21 अक्तूबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर विभाग के आयुक्त रोहन चंद ठाकुर ने ईटीओ को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं।
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सहायक आयुक्त आबकारी एवं कराधान शिमला ने इसकी जांच की। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में संबंधित ठेकेदारों और उसके जमानतियों की संपत्ति को भी अटैच किया गया है। एक ठेकेदार ने 1,23,10762 और एक ने 84683 रुपये लाइसेंस फीस नहीं दी। शराब होल सेल से उठाई गई।