फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Himachal: Man convicted of yovan utpidan of a 18 month old girl sentenced to life imprisonment; also fined 50,

हिमाचल: डेढ़ साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न के दोषी को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना भी लगाया

Thu, 29 Oct 2026 08:10 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन।
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 29 Oct 2026 08:10 PM IST
सार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कनिका चावला की विशेष अदालत फास्ट ट्रैक (पॉक्सो) ने गुरुवार को बच्ची से यौन उत्पीड़न के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन
Himachal: Man convicted of yovan utpidan of a 18 month old girl sentenced to life imprisonment; also fined 50,
अदालत(सांकेतिक)। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 हिमाचल प्रदेश के सोलन में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कनिका चावला की विशेष अदालत फास्ट ट्रैक (पॉक्सो) ने गुरुवार को बच्ची से यौन उत्पीड़न के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। लोक अभियोजक सोलन चंदर कुमार नेगी ने मामले की पैरवी की। यह घटना वर्ष 2022 में बद्दी में हुई थी। पीड़िता अपने परिवार के साथ बद्दी में रहती थी और घटना के समय करीब डेढ़ साल की थी। 30 अक्तूबर 2022 को दोपहर करीब दो बजे आरोपी बच्ची को घर के कमरे के पास से छत पर ले गया।

विज्ञापन
Trending Videos

वहां उसने बच्ची के साथ जबरन यौन उत्पीड़न किया। जब बच्ची की मां उसे ढूंढते हुए छत पर पहुंची, तो उसने अपनी बेटी को फर्श पर रोते हुए पाया। उस समय आरोपी भी बच्ची के पास खड़ा था। पीड़िता के माता-पिता ने महिला पुलिस थाना बद्दी में शिकायत दी। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी के तहत अपराध दर्ज किया गया था। जांच अधिकारी एसआई कृष्णा देवी ने इस मामले की गहन जांच की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में मामले को साबित करने के लिए कुल 20 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इन गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए। दोषी लकी कुमार कांगड़ा जिले के देहरा का निवासी है। अदालत ने उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed